होम लोन के साथ कई तरह के चार्ज जुडे होते है. ज्यादातर लोगों को होम लोन लेने से पहले लगती प्रोसेसिंग फी और लीगल या टेकनीकल फी के बारे में मालूम होता है, क्योंकि इनकी राशि ज्यादा है, लेकिन होम लोन मिलने के बाद भी कई तरह के चार्ज आपके होम लोन अकाउंट से काटे जाते है. ये चार्ज बहुत मामूली होते है और विभिन्न बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अपने हिसाब से इन्हें चार्ज करती है.
– प्रोसेसिंग फी
– एडमिनिस्ट्रेशन फी
– GST
– टेकनीकल और लीगल एसेसमेंट फी
– क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट चार्ज
– इंसिडेंटल चार्ज
– स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज
– डॉक्युमेंटेशन चार्ज
– लोन कंवर्जन
– लोन की अवधि बढाने या घटाने का चार्ज
– EMI लेट पैमेंट पैनल्टी
– प्रि-पैमेंट चार्ज
– लोन अकाउंट स्टेटमेंट
– होम लोन रि-सेंक्शन
– चेक बाउंस पैनल्टी
होम लोन से जुडे डॉक्युमेंट खो जाए तो डुप्लीकेट कोपी के लिए भी चार्ज चुकाना पडता है. ये चार्ज आपके होम लोन अकाउंट से काट लिए जाते है, जैसे
– रिपैमेंट इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रुमेंट रिटर्न के लिए 335-500 रूपए चार्ज लगता है.
– नो-ड्यूज सर्टिफिकेट या नो-ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट की नकल के लिए 50-300 रूपए चार्ज है.
– इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की नकल (प्रोविजनल या एक्चुअल) के लिए 50-300 रूपए चार्ज लगता है.
– टाइटल डॉक्युमेंट की फोटोकोपी के लिए 500-800 रूपए चार्ज चुकाना पडता है.
मान लीजिए कि आपने 15 साल के लिए होम लोन ली है, लेकिन अब आपकी इनकम कम हो गई है और EMI का भुगतान करना मुश्किल बन गया है तो आप इस कार्यकाल का विस्तार करवा सकते है. बैंक बैंक कार्यकाल बदलने के लिए एक लागत लगाएगा.
यदि आपकी होम लोन पुराने MCLR रेजिम के तहत चल रही है तो आपको RBI के बैंचमार्क रेट का फायदा लेने के लिए बैंक में लोन कंवर्जेशन के लिए शुल्क देना पडता है. आप पुराना रेजिम छोड कर नए रेपो-लिंक्ड रेजिम में आना चाहते है तो बैंक आपसे शुल्क वसूलने के बाद आवेदन आगे बढाएगा.
EMI का भुगतान समय पर करने के लिए उधारकर्ता बाध्य है. ऐसा करने में देरी के परिणामस्वरूप डिफ़ॉल्ट होगा और आपको आर्थिक जुर्माना भरने की नौबत आएगी. जबकि कुछ बैंक एक निश्चित राशि चार्ज करते हैं, अन्य बैंक किस्त की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत चार्ज जुर्माना के रूप में वसूलते हैं. निजी बैंक में यदि आपका होम लोन EMI लेट होता है तो आपको साल में 24% अतिरिक्त ब्याज चुकाना पडता है.
आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर होम लोन ली है और प्रि-पैमेंट करते है तो कोई चार्ज नहीं चुकाना होता है, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने वाले ग्राहकों को प्रि-पेमेंट चार्ज चुकाना पडता है. यह चार्ज आपकी बकाया लोन का कुछ प्रतिशत हो सकता है.
होम लोन लेने के कुछ वर्ष बाद आपको दूसरी बैंक कम रेट पर लोन ऑफर करती है तो आपको उस बैंक में लोन ट्रांसफर करवाने के लिए आपकी वर्तमान बैंक से कुछ डॉक्युमेंट हासिल करने पडते है. यह डॉक्युमेंट की जांच करने के बाद ही नई बैंक आपको स्वीकार कर सकती है. यदि आपके पास ऐसे कोई डॉक्युमेंटरी प्रूफ नहीं होंगे तो आपको होम ब्रान्च का संपर्क करना पडेगा और ऐसे डॉक्युमेंट की नकल लेनी पडेगी, जिसके लिए नोमिनल फी चुकानी पडती है.
आपकी होम लोन अप्रूव होने के बाद तीन महीने में आप डिस्बर्स अमाउंट नहीं लेते है या जहां से घर खरीद रहे है वहां अंतिम घडी पर डील रद्द हो जाती है, तो आपको फिर से सेंक्शन लेटर की जरूरत पडती है और बैंक उसके लिए चार्ज वूसलते है.