इनकम टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग ऑप्शन की तलाश होती है. लेकिन, ज्यादातर लोग सेफ और अच्छे रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट की तलाश में रहते हैं. इसलिए सबसे अच्छा या सेफ ऑप्शन Fixed Deposit है. टैक्स सेविंग के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं. इसमें निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है.
क्या है टैक्स सेविंग FD?
5 साल वाले Fixed Deposit को टैक्स सेविंग FD कहते हैं. इसमें 5 साल के लिए (लॉन्ग टर्म) निवेश किया जाता है. देश के सभी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स टैक्स सेविंग FD की सुविधा देते हैं.
टैक्स सेविंग FD के फीचर्स
– इंडिविडुअल्स और हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) को टैक्स सेविंग FD में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है.
– FD कम से कम 5 साल के लिए किया जाता है.
– मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल और FD पर लोन की सुविधा इस कैटेगरी में नहीं मिलती.
– 5 साल के लिए किए गए निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है.
– पोस्ट ऑफिस FD को एक से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है.
– FD सिंगल या जॉइंट होल्डिंग में किया जा सकता है. जॉइंट होल्डिंग में है तो टैक्स छूट का फायदा सिर्फ फर्स्ट होल्डर को मिलेगा.
– 5 साल के FD पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं है और इसे निवेशक की आमदनी में जोड़कर TDS काटा जाता है.
– डिपॉजिट पर ब्याज मासिक/तिमाही आधार पर मिलता है.
– 5 साल के FD का लॉक-इन पीरियड भी 5 साल के लिए रहता है.
किस बैंक में कितना ब्याज?
बैंक | ब्याज |
RBL | 6.75% |
Yes बैंक | 6.75% |
पोस्ट ऑफिस | 6.70% |
इंडसइंड बैंक | 6.50% |
एक्सिस बैंक | 5.50% |
ICICI | 5.50% |
HDFC | 5.50% |
SBI | 5.40% |
पंजाब नेशनल बैंक | 5.30% |
बैंक ऑफ इंडिया | 5.30% |
क्या है सेक्शन 80C?
इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C आयकर अधिनियम, 1961 का हिस्सा है. इसमें उन निवेश का जिक्र किया गया है, जिनमें निवेश कर कोई भी निवेश टैक्स में छूट क्लेम कर सक्ता है. अगर आप भी मौजूदा वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो इसमें आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं.