आर्थिक रूप से कमजोर (इकनॉमिकली वीकर सेक्शन) लोग अपने बच्चों को हायर एजूकेशन देने में कई बार असमर्थ होते हैं. कारण होता है प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉलेजों की ऊंची फीस. लेकिन, इस मुश्किल को आसान बनाता है एजूकेशन लोन. इस लोन में कमजोर वर्ग के बच्चों को लोन पर ब्याज सब्सिडी भी मिलती है जिससे उन पर लोन का बोझ भी कम रहता है. तो आइए जानते हैं इस लोन सब्सिडी के बारे में.
सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी (CSIS)
सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को इंटरेस्ट रेट पर सब्सिडी देती है. जितना भी आपका मोरेटोरियम पीरियड होता है उस दौरान ब्याज सरकार चुकाती है. CSIS स्कीम को सरकार ने 2009-10 में लॉन्च किया था. ये इंडियन बैंक एसोसिएशन की एक एजूकेशन लोन स्कीम है. इस स्कीम में मोरेटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है.
मोरेटोरियम पीरियड यानी आप जो डिग्री कोर्स कर रहे हैं वो पीरियड और कोर्स खत्म होन का बाद जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक का पीरियड.
मान लीजिए आपको 3 महीने तक जॉब नहीं मिलती तो उसके बाद एक्स्ट्रा 6 महीने आपको मिलते हैं जिसके बाद आप लोन की रीपेमेंट शुरू कर सकते हैं. लेकिन, इसमें अधिकतम छूट 1 साल तक है. यानी चार साल का कोर्स है तो पांच साल के लिए सब्सिडी मिलेगी. इस मोरेटोरियम पीरियड में आपको कोइ लोन रीपेमेंट नहीं करना होता है.
किसको मिलेगी सब्सिडी
इकनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसकी पैरेंटल इनकम सालाना 4.50 लाख से कम हो
कितना भी लोन हो सब्सिडी अधिकतम 7.50 लाख रुपये मिलेगी
फैमिली की ग्रॉस इनकम को ध्यान में लिया जाता है
टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सिस जो भारत में चलाए जा रहे हैं
सब्सिडी का लाभ सिर्फ एक बार मिलेगा
इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए सब्सिडी मिलती है जैसे बैचलर्स+मास्टर्स
कोर्स को बीच में छोड़ने वाले या जिनको डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत कॉलेज से निकाला गया हो उसको नहीं मिलेगा लाभ
किसी भी बैंक से एजूकेशन लोन ले सकते हैं
सब्सिडी के लिए आपने जिस बैंक से लोन लिया है उसमे सब्सिडी क्लेम फॉर्म भरना होगा
किस कोर्स में मिलती है सब्सिडी
अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन इंजीनियरिंग (BE/ME, B.TECH/M.TECH आदि)
मेडिकल, पैरा मेडिकल कोर्सेज जैसे MBBS, MD, BSC, MSC NURSING, B.PHARM, M.PHARM, BPT, MPT, BOI, MOI
इसके अलावा आयुर्वेद, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी आदि
एग्रीकल्चर, वेटनरी, लॉ, डेंटल (बीडीएस, एमडीएस), मैनेजमेंट, कंप्यूटर (एमसीए) आदि.
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जिन्हें AICTE/UGC से मंजूरी हासिल हो.
कौन से कोर्स में नहीं मिलती
विदेश में चल रहे कोर्स के लिए नहीं मिलती सब्सिडी
नॉन-प्रोफेशनल और नॉन-टेक्निकल कोर्सेज जैसे बी.कॉम, बीए. बीएससी, म्यूजिक, टीचर ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्स
कैसे मिलेगी सब्सिडी
अपने जिले के नामित प्राधिकारी (डेसिग्नेटेड अथॉरिटी) से इनकम का सर्टिफिकेट लेकर बैंक को दिखाना होगा
बैंक ब्रांच और स्टूडेंट और उसके पिता या गार्जियन के साथ एग्रीमेंट साइन होगा