चेक जारी करने से पहले जान लें RBI का ये नियम, नहीं तो हो जाएगी परेशानी

RBI New Cheque Rules: नए नियमों के अनुसार अब बैंकों की छुट्टी के दिन भी चेक क्लियर होगा और चेक पेमेंट हो सकेगा. 24×7 चेक क्लियरेंस की सुविधा मिलेगी

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चेक इश्यू करने के साथ ही अब अपने बैंक खाते में उतनी रकम रखनी होगी. ऐसा नहीं करने पर चेक बाउंस का खतरा बना रहेगा और चेक बाउंस होने की स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता.

चेक इश्यू करने के साथ ही अब अपने बैंक खाते में उतनी रकम रखनी होगी. ऐसा नहीं करने पर चेक बाउंस का खतरा बना रहेगा और चेक बाउंस होने की स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता.

RBI New Cheque Rules: चेक से भुगतान करते हैं, तो आपके लिए यह नियम जानना जरूरी है. नहीं तो परेशानी हो सकती है. नए नियम के मुताबिक अब चेक क्लियरेंस की सुविधा आपको हफ्ते के सातों दिन, चौबीस घंटे मिलेगी. इसलिए आपके लिए बैलेंस मैंटेन करना होगा, भले बैंक का अवकाश वाला दिन ही क्‍यों न हो. यानी इस नए नियम के तहत अब छुट्टी के दिन भी आपका चेक क्लीयर हो जाएगा. चेक बाउंस होने की स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

ये समझें

NACH एक बल्क पेमेंट सिस्टम है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेश ऑफ इंडिया (NPCI) संचालित करता है. जो कई तरह के क्रेडिट ट्रांसफर जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी और पेंशन की सुविधा देता है.

इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की EMI, म्यूचुअल फंड निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान की भी सुविधा देता है.

मतलब अब आपको इन सारी सुविधाओं को हासिल करने के लिए सोमवार से शुक्रवार यानी Week Days का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये काम Weekends में भी हो जाएंगे.

ये है नियम

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून में ही अपनी मौद्रिक समीक्षा बैठक के दौरान फैसला किया था कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) की सुविधा अब सप्ताह के सातों दिन मिलेगी.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के अनुसार अब बैंकों की छुट्टी के दिन भी चेक क्लियर होगा और चेक पेमेंट हो सकेगा. नए नियमों के अनुसार अब 24×7 चेक क्लियरेंस की सुविधा मिलेगी.

चेक इश्यू करने के साथ ही अब अपने बैंक खाते में उतनी रकम रखनी होगी. ऐसा नहीं करने पर चेक बाउंस का खतरा बना रहेगा और चेक बाउंस होने की स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता.

बैंकों को आदेश दिया गया है कि वो चेक क्लियरेंस को सभी दिन जारी रखें, जबकि पहले ये केवल बैंक के वर्किंग डेज में ही उपलब्ध होता था.

Published - August 26, 2021, 03:29 IST