भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को देश के दिग्गज प्राइवेट बैंक आईसीआईसी बैंक (ICICI Bank) पर कुछ निर्देशों के उल्लंघन को लेकर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने जानकारी देते हुए कहा कि ICICI बैंक पर रिजर्व बैंक के 1 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलर – प्रुडेंशियल नॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैंक्स’ के कुछ निर्देशों के उल्लंघन की वजह से 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
RBI ने कहा है कि ये कदम रेगुलेटरी कंपल्यांस में खामियों की वजह से लिया गया है और ये बैंक के ग्राहकों के साथ हुए किसी ट्रांजेक्श या एग्रीमेंट की वैधता पर फैसला नहीं है.
RBI ने जानकारी देते हुए कहा है कि सिक्योरिटीज को एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट करने के मामले में केंद्रीय बैंक के निर्देशों का उल्लंघन पाया गया है.
आईसीआईसीआई बैंक को इस मामले में नोटिस जारी कर कारण पूछा गया कि क्यों उनपर नियमों के पालन करने में गलती होने पर पेनल्टी ना लगाई जाए.
नोटिस के जवाब में बैंक की सफाई और RBI के पर्सनल सुनवाई में उनके दिए मौखिक जवाब के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि बैंक पर RBI निर्देशों के नॉन-कंप्लायंस का आरोप सही है और उनपर इसके लिए पेनल्टी लगनी चाहिए.