भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो सहकारी बैंकों और एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) पर कुछ नियमों का पालन नहीं किए जाने पर जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि पुणे के जीजामाता महिला सहकारी बैंक पर एक्सपोजर नॉर्म और अन्य नियमों से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
पुणे के ही मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक पर नो योर कस्टमर (KYC) से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण दो लाख रुपये की पेनल्टी लगी है. इसी तरह तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) के NBFC सैयद शरीयत फाइनेंस पर KYC, 2016, के कुछ नियमों का पालन नहीं करने के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा है.
तीनों बैंकों के मामले में RBI ने कहा है कि पेनल्टी को रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी होने के आधार पर तय किया गया है. इसका असर बैंकों के किसी तरह के ट्रांजैक्शन या ग्राहकों से हुए समझौतों पर नहीं पड़ेगा.