RBI ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक पर लगाया ₹79 लाख का जुर्माना, यह है वजह

Apna Sahakari Bank Penalty: रिजर्व बैंक ने कहा कि मुंबई का अपना सहकारी बैंक NPA क्लासिफिकेशन और अन्य नियमों का उल्लंघन करता पाया गया है

rbi imposes penalty of 79 lakh rupees on apna sahakari bank for non compliance of rules

मुंबई के अपना सहकारी बैंक की 31 मार्च, 2019, को रही फाइनेंशियल पोजिशिन के आधार पर इसका स्टैचुटरी इंस्पेक्शन चल रहा था

मुंबई के अपना सहकारी बैंक की 31 मार्च, 2019, को रही फाइनेंशियल पोजिशिन के आधार पर इसका स्टैचुटरी इंस्पेक्शन चल रहा था

भारतीय रिजर्व बैंक (Rserve Bank of India – RBI) ने मुंबई के अपना सहकारी बैंक (Apna Sahakari Bank) पर 79 लाख रुपये का जुर्माना (penalty) लगाया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि जांच में पाया गया कि वह वह कुछ नियमों का पलन नहीं कर रहा है.

RBI ने कहा कि अपना सहकारी बैंक NPA क्लासिफिकेशन, मृतकों के करेंट अकाउंट में रखे डिपॉजिट का क्लेम सेटलमेंट करते वक्त इंटरेस्ट पेमेंट और न्यूनतम राशि नहीं बरकरार रखने वाले सेविंग्स खातों पर पीनल चार्ज लगाए जाने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता पाया गया है.

अपना सहकारी बैंक की 31 मार्च, 2019, को रही फाइनेंशियल पोजिशिन (financial position) के आधार पर इसका स्टैचुटरी इंस्पेक्शन (statutory inspection) चल रहा था. कर्जदाता को नोटिस भेजी गई थी, जिसमें उससे पेनाल्टी नहीं लगाए जाने की ठोस वजह पेश करने को कहा गया था.

RBI ने बताया कि नोटिस पर बैंक के जवाब और उसके एडिशनल और ओरल सबमिशन को ध्यान में रखकर जुर्माना लगाया गया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि रेगुलेटरी कंप्लायंस (regulatory compliance) में कमी के कारण बैंक पर जुर्माना लगा है. इसका कोई प्रभाव बैंक के ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा.

Published - September 25, 2021, 02:07 IST