भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. बीते बुधवार को RBI ने इस बात की जानकारी दी. RBI के मुताबिक एक्सिस बैंक ने Know Your Customer (KYC) निर्देश, 2016 के नियमों का पालन नहीं किया है और इसी कारण से जुर्माना लगाया गया है. RBI ने बताया कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई, जिसमें यह बात सामने आई है कि बैंक RBI के KYC को निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है. इसी के बाद ही बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है.
RBI ने बताया कि बैंक संबंधित अकाउंट के संबंध में उचित जांच करने में विफल रहा. इससे बैंक यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ग्राहक के खाते में लेन-देन उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप हो. RBI ने इस बारे में पहले बैंक को नोटिस दिया था. नोटिस के जवाब और मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद RBI ने जुर्माना लगाने का निर्णय किया है.
बीते जुलाई महीने में भी RBI ने एक्सिस बैंक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. RBI ने ये जुर्माना अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर लगाया था. RBI के जिन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप एक्सिस बैंक पर लगा है उनमें कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों के बीच भुगतान तंत्र के नियंत्रण को मजबूत करना’, बैंकों में साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर और RBI (बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली फाइनेंशियल सर्विसेज) के निर्देश, 2016 शामिल हैं.
RBI ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद RBI ने इस संबंध में बैंक को नोटिस दिया है. नोटिस के जवाब और बैंक से मिले स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद जुर्माना लगाने का फैसला किया. यह जुर्माना रेगुलेटर के नियम ना मानने की वजह से लगाया गया है. इसका बैंक के ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं होगा.