क्यों सफिशिएंट बैलेंस होने पर भी आपका चेक रिजेक्ट हो सकता है? जानिए 

Positive Pay System: चेक क्लीयरेंस से संबंधित बैंकिंग धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए RBI ने 1 जनवरी 2021 से इस सिस्टम की शुरुआत की.

  • Team Money9
  • Updated Date - August 26, 2021, 02:35 IST
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बैंक ने कहा है कि PNB के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2222 पर कॉल कर के नई चेकबुक से जुड़ी किसी भी तरह की समस्याओं का निवारण पाया जा सकता है

बैंक ने कहा है कि PNB के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2222 पर कॉल कर के नई चेकबुक से जुड़ी किसी भी तरह की समस्याओं का निवारण पाया जा सकता है

Positive Pay System: यदि आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो आपको चेक के Positive Pay System के बारे में बैंक से एक SMS प्राप्त हुआ होगा. बैंक 1 सितंबर, 2021 से सभी वर्टिकल में इस सिस्टम को शुरू करने जा रहा है. दूसरे मेजर बैंक जैसे SBI, HDFC, ICICI, BoB, PNB और अन्य ने इसे ऑप्शनल बेसिस पर ऑफर किया है. लेकिन सभी बैंक धोखाधड़ी को कम करने के लिए इसे जल्द ही अनिवार्य कर सकते हैं.

पॉजिटिव पे

चेक क्लीयरेंस से संबंधित बैंकिंग धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी, 2021 से इस सिस्टम की शुरुआत की.

इस सिस्टम में चेक के जरिए 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए मेन डिटेल्स को दोबारा कन्फर्म करने की जरूरत हो सकती है.

बैंक 6 लाख रुपये या उससे अधिक अमाउंट के हाई वैल्यू चेक के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहे हैं. RBI ने बैंकों को सभी चैनलों के माध्यम से पॉजिटिव पे सिस्टम के फीचर्स के बारे में अपने कस्टमर्स को जागरूक करने की सलाह दी है.

इस सिस्टम के अनुसार कस्टमर को चेक को क्लीयरेंस के लिए बैंक को पेश करने से पहले बैंक को चेक नंबर, भुगतानकर्ता का नाम, चेक अमाउंट, चेक की तारीख आदि के बारे में बताना होता है.

वरना, इस लिमिट से अधिक के किसी भी चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा, भले ही अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस हो या नहीं.

पॉजिटिव पे की लिमिट

RBI ने बैंकों से कहा है कि 50,000 रुपये और उससे अधिक अमाउंट के चेक जारी करने वाले सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए यह फैसिलिटी शुरू करें. अकाउंट होल्डर के लिए ये फैसिलिटी ऑप्शनल होगी.

लेकिन चेक में धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंक अब 5 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए ये सिस्टम अनिवार्य करने पर विचार कर रहे हैं. बैंक अधिकारियों ने कहा कि यह RBI की मंजूरी के अधीन FY 23 से लागू हो सकता है.

खास पॉइंट

कुछ बैंक पहले से ही कस्टमर्स को बता रहे हैं कि अगर लॉर्ज वैल्यू चेक की डिटेल पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो चेक वापस कर दिया जाएगा.

बड़े अमाउंट के लिए, क्लीयरेंस में होने वाली परेशानी से बचने के लिए कस्टमर को यह सुनिश्चित करना होगा कि सारी डिटेल्स बैंक द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर प्रोवाइड कराई गई हैं चाहे फिर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल बैंकिंग या चेक डिपॉजिट का.

RBI ने कहा है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत केवल पॉजिटिव पे सिस्टम में रजिस्टर्ड चेक ही स्वीकार किए जाएंगे. ग्राहकों को एक SMS मिलेगा कि चेक स्वीकार किया गया है या किस वजह से रिजेक्ट किया
गया है.
इसलिए, इससे पहले कि आप अपने बैंक के साथ 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करें, पहले पता कर ले कि क्या बैंक में पॉजिटिव पे सिस्टम लागू है. ये फैसिलिटी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा डेवलप की जा रही है.

सभी बड़े पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक अपने कस्टमर को इस फीचर के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं. SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, PNB, BoB, कोटक महिंद्रा बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, यस बैंक, IDBI बैंक और कई दूसरे बैंक ने पहले ही पॉजिटिव पे सिस्टम अपने कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है.

Published - August 26, 2021, 02:35 IST