PNB UTTAM FD Scheme: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने एक खास फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम शुरू की है. इस स्कीम का नाम उत्तम (Uttam) फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है. इस स्कीम की खास बात ये है कि इसमें FD कराने पर ग्राहकों को ज्यादा ब्याज मिल रहा है. यह नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट स्कीम है. पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट कर इस स्कीम (PNB UTTAM FD Scheme) के बारे में बताया है. पीएनबी ने अपने ट्वीट में कहा, गिरती ब्याज दरों के बीच PNB UTTAM FD योजना में निवेश करें और अधिक ब्याज दर पाएं. बैंक ने कहा, जेब में रखना धन आइडिया नहीं उत्तम, बेहतर कल के लिए पीएनबी उत्तम फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में करें निवेश और ज्यादा ब्याज पाएं. पीएनबी की ये स्कीम कई मामलों में खास है.
हालांकि इस स्कीम में जमाकर्ता की मृत्यु के केस को छोड़कर किसी भी मामले में प्रीमैच्योर विड्रॉल/ पार्ट विड्रॉल / जमा की अवधि में विस्तार की अनुमति नहीं है.
मैच्योरिटी पर ही निकाल पाएंगे रुपये
PNB UTTAM FD स्कीम एक नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट स्कीम है. इस स्कीम में एक बार निवेश करने के बाद आप मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं.
91 से 120 दिन का है मैच्योरिटी पीरियड
उत्तम एफडी स्कीम में कम से कम 15 लाख रुपए निवेश करनी होती है और उसके बाद एक रुपए के गुणक में कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं. इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरिडय 91 दिन से 120 महीने की है. वहीं, इनकम ऑप्शन 6 महीने से 120 महीने तक की है. योजना के तहत कन्वर्जन विकल्प उपलब्ध नहीं है.
डिमांड लोन / ओवरड्राफ्ट सुविधा का विकल्प बैंक के विवेक और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगा. मैच्योरिटी विकल्प में किए गए डिपॉजिट के लिए जमा की मैच्योरिटी के वैल्यू की गणना सिस्टम में क्वार्टर्ली कम्पाउंडिंग आधार पर की जाएगी.
सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा ज्यादा ब्याज
पीएनबी की वेबसाइट के मुताबिक, 91 दिन से 10 साल तक की फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर 4 फीसदी से 5.30 फीसदी है. सीनियर सिटीजन्स को अतिरिक्त 0.50 फीसदी ब्याज मिलेगा.
10 साल से अधिक उम्र के लोग कर सकते हैं निवेश
इंडिविजुअल (सिंगल या ज्वाइंट), 10 साल से अधिक उम्र के लोग अपनी एज सर्टिफिकेट देकर इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा, प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी/कॉरपोरेट बॉडी, हिंदू अविभाजित परिवार, एसोसिएशन, क्लब, सोसायटी, ट्रस्ट या धार्मिक/चैरिटेबल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, म्यूनिसिपॉलिटी या पंचायत, सरकारी या अर्द्ध-सरकारी निकाय, बिना पढ़े-लिखे और अंधे व्यक्ति भी खाता खोल सकते हैं.