PMC बैंक से अब भी पैसे नहीं निकाल पा रहे ग्राहक, DICGC का नहीं मिल रहा फायदा

PMC Bank Crisis: बैंक करीब 2 साल से RBI के डायरेक्शन में हैं. डिपॉजिटर्स अभी भी अपने सेविंग बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं.

pmc bank customers still unable to withdraw money, awaiting rbi orders

यह अनुमान है कि लगभग 43,000 हाई-वैल्यू डिपॉजिटर अभी भी पूरी सेविंग्स नहीं निकाल पाएंगे, जिनमें से कई सीनियर सिटिजन भी हैं

यह अनुमान है कि लगभग 43,000 हाई-वैल्यू डिपॉजिटर अभी भी पूरी सेविंग्स नहीं निकाल पाएंगे, जिनमें से कई सीनियर सिटिजन भी हैं

पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (PMC) के डिपॉजिटर्स को अभी भी विदड्रॉल पर स्पष्टता का इंतजार है. ये बैंक करीब दो साल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के डायरेक्शन में हैं. डिपॉजिटर्स अभी भी अपने सेविंग बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. PMC बैंक के लगभग एक लाख जमाकर्ताओं को अब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट (DICGC) में किए संशोधन से लाभ होने की उम्मीद है. इसके तहत खाताधारकों को RBI मोराटोरियम लागू करने के 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक मिलेंगे.

बैंक में हाई-वैल्यू डिपॉजिटर्स का 85% हिस्सा

हालांकि, यह अनुमान है कि लगभग 43,000 हाई-वैल्यू डिपॉजिटर अभी भी पूरी सेविंग्स नहीं निकाल पाएंगे, जिनमें से कई सीनियर सिटिजन भी हैं. इन हाई-वैल्यू डिपॉजिटर्स के पास बैंक में जमा राशि का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा है. PMC बैंक के अकाउंट होल्डर ने बताया, ‘हम मानते हैं कि संशोधन पारित किया गया है, लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हम कब फंड्स विदड्रॉ कर सकते हैं. वर्तमान में खाताधारकों को कोई वास्तविक लाभ नहीं है.’ कई लोग यह समझने के लिए बैंक शाखाओं में जाने की योजना बना रहे हैं कि वे कब अधिक फंड्स विदड्रॉ कर सकते हैं.

डिपॉजिटर्स चाहते हैं स्पष्ट फॉर्मूला

PMC डिपॉजिटर्स फोरम के प्रेसिडेंट चंदर पुरसवानी ने कहा, ‘जमाकर्ता यह जानने के लिए बेचैन हैं कि RBI उन्हें उनकी गाढ़ी कमाई कैसे देगा. हम एक स्पष्ट फॉर्मूला चाहते हैं कि 5 लाख रुपये से ऊपर के जमाकर्ताओं को कैसे भुगतान किया जाएगा. हम उम्मीद करते हैं कि सभी डिपॉजिटर्स को उनकी सेविंग्स के साथ-साथ अर्जित ब्याज वापस किया जाएगा.’ उन्होंने RBI गवर्नर से यह घोषणा करने का भी आग्रह किया कि सभी रिटेल डिपोजिटर्स के पैसे सुरक्षित हैं.’

PMC का स्मॉल फाइनेंस बैंक में होगा विलय

RBI ने 18 जून, 2021, को सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने के लिए ‘सैद्धांतिक’ अनुमोदन (in-principle approval) प्रदान किया था, जो 120 दिनों के लिए वैध है. स्मॉल फाइनेंस बैंक के शुरू हो जाने के बाद PMC बैंक का इसमें विलय कर दिया जाएगा. PMC बैंक 23 सितंबर, 2019, को अपने कारोबार की समाप्ति से RBI के सभी समावेशी निर्देशों के तहत है, जिसे 31 दिसंबर, 2021, तक बढ़ा दिया गया है. वर्तमान में PMC बैंक के लिए डिपॉजिट विदड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपये है.

Published - August 20, 2021, 05:03 IST