PF Withdrawal Rules: पीएफ खाते से निकासी के दौरान ना करें ये 5 गलतियां, आपको पड़ जाएगीं भारी

पीएफ क्लेम का पैसा उसी खाते में जमा किया जाएगा, जो ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज होगा.

PF Withdrawal Rules, PF account

अगर किसी खाताधारक की केवाईसी (KYC) पूरी नहीं होती है तो आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है. P C : Pixabay

अगर किसी खाताधारक की केवाईसी (KYC) पूरी नहीं होती है तो आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है. P C : Pixabay

PF Withdrawal Rules: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए PF Account बेहतर ब्याज दर के साथ बचत का एक अच्छा विकल्प है. यह एक ऐसा फंड है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा हर महीने योगदान दिया जाता हैं. आम तौर पर EPF खाते में जमा राशि का पूरी या आंशिक निकासी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने की स्थिति में की जा सकती है.

EPFO ​​ने सदस्यों को COVID-19 संकट या बेरोजगारी की स्थिति में भी राशि का एक हिस्सा निकालने की अनुमति दी हुई है. वहीं, कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी बदलने की स्थिति में यह राशि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर की जा सकती है. EPF खाते में जमा राशि पर सालाना 8.5 फीसद का रिटर्न मिलता है.

जो सदस्य एक महीने या उससे अधिक समय से बेरोजगार हैं, वे अब अपने PF खाते में उपलब्ध राशि के 75 प्रतिशत तक के एडवांस का लाभ उठा सकते हैं. कर्मचारी EPFO की वेबसाइट पर लॉगइन करके एडवांस के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं. अगर आप भी अपने PF का क्लेम करना चाह रहे हैं, तो इन 5 गलतियों से बचें। अगर आप इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो आपका PF निकासी दावा खारिज हो सकता है.

1. UAN को बैंक खाते से कराएं लिंक

बैंक खाता संख्या को यूएएन (Universal Account Number) के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अगर आपका अकाउंट यूएएन के साथ लिंक नहीं है, तो पैसे मिलने में दिक्कत हो सकती है. इसके अलावा EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज आईएफएससी नंबर भी सही होना चाहिए.

2. अधूरी केवाईसी

अगर किसी खाताधारक की केवाईसी (KYC) पूरी नहीं होती है तो आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है. आपकी केवाईसी डिटेल भी सत्यापित होनी चाहिए. आप अपने सदस्य ई-सेवा खाते में लॉग-इन करके जांच सकते हैं कि केवाईसी पूर्ण और सत्यापित है या नहीं.

3.गलत जन्मतिथि

EPFO में दर्ज जन्म तिथि (DoB) और नियोक्ता के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि मेल नहीं खाने पर भी आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है. EPFO ने इससे पहले 3 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने EPFO ​​के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि को सही करने और UAN को आधार से जोड़ने के नियमों में ढील दी थी. अब आप 3 साल के लिए जन्मतिथि सही कर सकते हैं.

4. UAN और Aadhaar हों लिंक

UAN को आधार से लिंक करना भी जरूरी है. यदि आपका यूएएन-आधार लिंक नहीं है, तो आपका EPF निकासी दावा खारिज हो सकता है. UAN या EPF खाते को आधार से जोड़ने के चार तरीके हैं. इसे आप घर बैठे भी लिंक कर सकते हैं.

5. बैंक खाते की गलत जानकारी

PF क्लेम का पैसा उसी खाते में जमा किया जाएगा, जो EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज होगा. इसलिए क्लेम करते समय अकाउंट डिटेल्स को ध्यान से भरें. यदि आप गलत खाता संख्या या कोई अन्य खाता संख्या दर्ज करते हैं तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा.

Published - July 28, 2021, 02:05 IST