पैन-आधार लिंकिंग: यहां लागू नहीं होता है ये नियम, जानें क्‍या कहते हैं रूल्‍स

PAN-Aadhaar linking: पैन निष्क्रिय होने पर आपको अपने बैंक खातों के संचालन में कठिनाइयां हो सकती हैं. लेट फीस भी देनी पड़ सकती है.

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CBDT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ना उस व्यक्ति पर लागू नहीं है जिसके पास आधार संख्या या नामांकन आईडी नहीं है.

CBDT द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ना उस व्यक्ति पर लागू नहीं है जिसके पास आधार संख्या या नामांकन आईडी नहीं है.

PAN-Aadhaar linking: देश में कोविड -19 के प्रकोप की दूसरी लहर के कारण केंद्र सरकार ने पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी थी. आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है और जिनके पास पैन है, उन्हें अपने आधार को अपने पैन से जोड़ने की आवश्यकता है. यदि कोई व्यक्ति 30 सितंबर या उससे पहले ऐसा करने में विफल रहता है, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा. यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो व्यक्ति को इसके परिणाम भुगतने होंगे. कानून के अनुसार, आपको अपने बैंक खातों के संचालन में कठिनाइयां हो सकती हैं. इसके अलावा 1,000 रुपये तक की लेट फीस भी देनी पड़ सकती है.

बैंक नोटिस

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक सहित सभी बैंक अपने ग्राहकों से अपने पैन और आधार कार्ड को जोड़ने का अनुरोध कर रहे हैं.

यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें एक बैंकिंग सेवा लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.

हालांकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पैन को आधार से जोड़ना उस व्यक्ति पर लागू नहीं है जिसके पास आधार संख्या या नामांकन आईडी नहीं है.

पैन और आधार लिंकिंग नियम यहां लागू नहीं है:

-असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के निवासी.
-आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी.
-पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले.
-भारतीय नागरिक नहीं.

पैन-आधार लिंक की स्थिति ऑनलाइन जांचें

यदि आप पहले से ही पैन और आधार को लिंक कर चुके हैं, लेकिन स्थिति के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो आयकर विभाग की वेबसाइट – incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus के सीधे लिंक पर जाएं.

पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ‘लिंक आधार स्थिति देखें’ पर जाएं. पैन-आधार लिंकिंग स्थिति आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी.

Published - August 2, 2021, 11:55 IST