PM Kisan Samman Nidhi Yojana: परिवार के एक से अधिक लोग उठा सकते हैं इस योजना का फायदा? जानें क्या है नियम

राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करता है, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana

IMAGE: PIXABAY, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस वित्त वर्ष की दूसरी यानी अगस्त-नवंबर की किस्त के तहत 10.27 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये की रकम पहुंच चुकी है. योजना के तहत अब तक 12.14 करोड़ किसान परिवार जुड़ चुके हैं. 

IMAGE: PIXABAY, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस वित्त वर्ष की दूसरी यानी अगस्त-नवंबर की किस्त के तहत 10.27 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये की रकम पहुंच चुकी है. योजना के तहत अब तक 12.14 करोड़ किसान परिवार जुड़ चुके हैं. 

PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत सरकार लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में हर वित्त वर्ष में छह हजार रुपये भेजती है. यह राशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों को मिलती है. इस योजना के प्रारंभ से अब तक लाभार्थी किसानों को आठ किस्तें मिल चुकी हैं. जल्द ही लाभार्थी किसानों को इस योजना की नौवीं किस्त (9th installment of PM Kisan) प्राप्त होगी. सरकार अगस्त से लाभार्थी किसानों के खाते में यह किस्त डाल सकती है.

बहुत से किसानों के मन में सवाल होता है कि एक परिवार में से कितने लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा सकते हैं. सरकार ने इस योजना में स्पष्ट किया है कि तीन किस्तों में दी जाने वाली छह हजार रुपये सालाना की यह राशि 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत/स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रदान की जाएगी. इस योजना के लिए परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं.

राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करता है, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं. PM Kisan योजाना के नियम के अनुसार, परिवार का केवल एक सदस्य ही इस योजना का फायदा उठा सकता है। अर्थात पति और पत्नी दोनों में से कोई एक ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

यहां बता दें कि PM Kisan योजना आधार से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें उन किसानों के परिवारों के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज है, जिनके नाम भूमि रिकॉर्ड में हैं.

ये लोग नहीं उठा सकते PM Kisan Yojana का फायदा

1. मौजूदा या पूर्व सांसद/मंत्री/ विधायक/ मेयर और सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.

2. पेशेवर निकायों के पास पंजीकृत सीए, इंजिनियर, वकील, डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्य इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते.

3. 10,000 रुपये से अधिक की पेंशन अर्जित करने वाले सभी पेंशनर्स (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) PM Kisan Yojana का फायदा नहीं उठा सकते हैं.

4. अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति PM Kisan Yojana के तहत मिलने वाला फायदा नहीं ले सकता है.

5. संस्थागत भूमिधारक भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.

6. जमीन दस्तावेजों में तो खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन उसका उपयोग कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्यों में होता है, तो ऐसे खेतों के मालिक भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.

7. ऐसे लोग जो खेती के कार्यों से तो जु़ड़े हैं, लेकिन खेत उनके स्वयं के नहीं हैं, वे भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते।

Published - July 21, 2021, 04:06 IST