रिजर्व बैंक ने ऑडिट फर्म हरिभक्ति एंड कंपनी पर लगाया 2 साल का बैन

Haribhakti & Co Audit Ban: RBI ने कहा कि उसने NBFC के स्टैचुटरी ऑडिट से जुड़े निर्देश का पालन नहीं करने के लिए कंपनी के खिलाफ यह कार्रवा की है

RBI. Digital lone, app store, digital lone 600 apps illegal

पैनल ने सभी डेटा को भारत में ही स्थित सर्वर में ही रखने को कहा है. पैनल ने कहा कि इस रिपोर्ट का मकसद ऐसी कंपनियों को कानूनी शिकंजे में कसकर ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना है

पैनल ने सभी डेटा को भारत में ही स्थित सर्वर में ही रखने को कहा है. पैनल ने कहा कि इस रिपोर्ट का मकसद ऐसी कंपनियों को कानूनी शिकंजे में कसकर ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना है

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑडिट कंपनी हरिभक्ति एंड कंपनी LLP (Haribhakti & Co LLP) को 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाली दो साल की अवधि में विनियमित इकाइयों के लिए किसी भी प्रकार का ऑडिट से जुड़ा काम करने से प्रतिबंधित कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के स्टैचुटरी ऑडिट से जुड़े निर्देश का पालन नहीं करने के लिए कंपनी के खिलाफ यह कार्रवाई की है.

यह पहली बार है कि रिजर्व बैंक ने किसी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण NBFC के ऑडिटर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है. केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘RBI ने 23 सितंबर, 2021 को आदेश जारी कर के मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी LLP पर 1 अप्रैल, 2022 से दो साल की अवधि के लिए केंद्रीय बैंक के तहत विनियमित किसी भी इकाई में ऑडिट संबंधी काम करने से बैन कर दिया है.’

हालांकि यह वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में हरिभक्ति एंड कंपनी के ऑडिट संबंधी काम को प्रभावित नहीं करेग.

Published - October 12, 2021, 05:45 IST