पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर मिल रहा है ब्याज, यूं उठा सकते हैं इस पर टैक्स छूट का लाभ

बैंक अकाउंट्स की तरह से ही पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स (post office savings accounts) पर भी टैक्स के नियम लागू होते हैं.

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कंपनी कर्मचारी से उसके निवेश व आयकर छूट प्राप्त खर्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और उसके आधार पर टीडीएस कटता है.(pixabay)

कंपनी कर्मचारी से उसके निवेश व आयकर छूट प्राप्त खर्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और उसके आधार पर टीडीएस कटता है.(pixabay)

small savings schemes: किसी आम आदमी के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (SSS) पैसा लगाने का सबसे सुरक्षित ठिकाना होती हैं. भले ही ब्याज दरें कम हो रही हैं, लेकिन इनमें मिलने वाला रिटर्न पक्का होता है. केंद्र सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (small savings schemes) का एक प्रमुख इंस्ट्रूमेंट है. बैंक अकाउंट्स की तरह से ही पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स (post office savings accounts) पर भी टैक्स के नियम लागू होते हैं. क्या आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स (post office savings accounts) पर मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में पता है और क्या आप जानते हैं कि आप इन पर कितना टैक्स बचा सकते हैं?

क्या है नियम

पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (post office savings account) पर मिलने वाले ब्याज पर आप 10,000 रुपये तक के टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं. ये छूट सेक्शन 80TTA के तहत मिलती है. कोई भी जमाकर्ता पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (post office savings accounts) पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स-फ्री इनकम के तौर पर भी क्लेम कर सकता है.

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10(15)(i) आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (post office savings account) पर आपको इंटरेस्ट क्लेम करने की ताकत देता है.

सरकारी ऐलान के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में सिंगल अकाउंट पर मिलने वाले 3,500 रुपये तक के इंटरेस्ट और संयुक्त खाते पर 7,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स से छूट हासिल है.

इन पॉइंट्स पर डालें नजर

इंडीविजुअल्स सेक्शन 80TTA के तहत पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स पर (post office savings account) पर मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री इनकम के तौर पर क्लेम कर सकते हैं. अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सेक्शन 80TTB के तहत आप 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं.

यानी, कोई नॉन-सीनियर सिटीजन संयुक्त पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (post office savings account) पर 7,000 रुपये टैक्स-फ्री इंटरेस्ट डिक्लेयर कर सकता है और इसके साथ ही 10,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स बेनेफिट भी ले सकता है.

ये बात ध्यान रखिए कि आपको इस तरह के एग्जेंप्शन को अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में “एग्जेंप्ट इनकम” मद में दिखाना होगा.

Published - July 20, 2021, 12:29 IST