क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा लेनदेन करना होगा मुश्किल, इस बैंक ने कसी नकेल

Crypto Currency: बैंक ने विदेशों में निवेश को धन भेजने वाले ग्राहकों से कहा है कि इस पैसे से बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी नहीं खरीदी जाएगी

cryptocurrency exchanges, UK -based next-generation banking platform, Cashaa, P2P, RBI, TRADING, BANK, SUPREME COURT

Crypto Currency: देश में क्रिप्टो करेंसी (Crypto Currency) के कारोबार पर रिजर्व बैंक के सख्त रवैये को देखते हुए अब भारतीय बैंक भी इससे जुड़े लेन-देन पर लगाम कसते नज़र आ रहे हैं.

इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई ने अपने खाताधारकों को विदेशी बाजारों से वर्चुअल करेंसी खरीदने से रोक दिया है.

बैंक ने किया इस फॉर्म में बदलाव

आईसीआईसीआई बैंक ने विदेशों में निवेश करने के लिए धन भेजने वाले ग्राहकों से कहा है कि इस पैसे का उपयोग बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए नहीं किया जाएगा.

इसके लिए बैंक ने अपने ‘खुदरा जावक प्रेषण आवेदन पत्र’ (Retail Outward Remittance Application Form) में बदलाव किया है.

इससे पहले 15 मई को एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी सभी पेमेंट सर्विस प्रदाता कंपनियों से क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन रोकने को कहा.

हालांकि इस बारे में बैंक और किसी पेमेंट सर्विस कंपनी की ओर से कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई थी.

क्रिप्टो करेंसी पर सख्त रहा है आरबीआई का रवैया

क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेनदेन पर बैंक के इस सतर्कता भरे कदम की वजह भारतीय रिजर्व बैंक की क्रिप्टो करेंसी के कारण देश में वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा होने की चिंता है.

इसी के चलते आरबीआई शुरू से ही भारत में क्रिप्टो करेंसी के चलन के खिलाफ ही खड़ा रहा है. हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी के मामले में उनकी सबसे बड़ी चिंता ‘वित्‍तीय स्थिरता’ के नजरिए से है.

सुप्रीम कोर्ट पलट चुका है आरबीआई का आदेश

आरबीआई ने 2018 में एक आदेश जारी कर देश के सभी बैंकों पर किसी भी तरह से क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन में शामिल होने पर रोक लगा दी थी. इसके करीब दो वर्ष बाद मार्च 2020 में रिजर्व बैंक के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद रिजर्व बैंक के आदेश को पलट दिया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बैंक क्रिप्टो करेंसी के लिए अपनी बैंकिंग सेवाएं दे सकते हैं.

Published - July 9, 2021, 03:58 IST