Debit या Credit कार्ड से हुआ है फ्रॉड? जानिए कहां करें शिकायत, कैसे रिफंड होगा आपका पैसा?

Banking Fraud- RBI के मुताबिक समय से बैंक को सूचना देने पर ग्राहक से धोखाधड़ी कर निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी.

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डिजिटल होते देश में बैंकिंग सिस्टम डिजिटल हुआ है. करीब 67 फीसदी ट्रांजैक्शन भी डिजिटली किए जा रहे हैं. मोबाइल वॉलेट्स, UPI ट्रांजैक्शन का डाटा दिखाता है कि लोग तेजी से इस सिस्टम को अपना चुके हैं. डिजिटल ट्रांजेक्शन से अगर पैसों का लेनदेन करना आसान हुआ है तो वहीं दूसरी ओर इससे बैंकिंग फ्रॉड (Banking Fraud) भी बढ़े हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होने वाले क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स कितने सिक्योर हैं? यह सवाल समय-समय पर उठता है. साल 2019 की तुलना में 2020 के अंत तक कार्ड से होने वाले फ्रॉड्स की संख्या में 104 फीसदी का इजाफा हुआ है. खासकर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होने वाली धोखाधड़ी सबसे ज्यादा है.

फ्रॉड की स्थिति में क्या करना चाहिए?
अब सवाल उठता है कि अगर किसी के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फ्रॉड (Banking Fraud) हुआ है तो उसे पैसा कैसा वापस मिलेगा. उसे शिकायत कहां करनी चाहिए और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपके साथ भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन (Credit or Debit card fraud) होता है तो तुरंत संबंधित बैंक को इसकी सूचना जरूर दें. कार्ड या अकाउंट को ब्लॉक करा दें. आपको बैंक से संदिग्ध ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी मांगनी चाहिए.

कहां और कैसे करें शिकायत?
– क्रेडिट या डेबिट कार्ड से हुए फ्रॉड (Banking Fraud) की शिकायत करने के लिए यह जानकारी जरूर होनी चाहिए:
– अपने बैंक से पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगे.
– अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है तो उससे जितने भी मैसेज (SMS) आए हैं, उसकी एक कॉपी तैयार करें.
– अपनी बैंक की पासबुक की कॉपी संभालकर रखें.
– आईडी प्रूफ और ए़ड्रेस प्रूफ की कॉपी को रख लें.
– डॉक्यूमेंट्स के साथ पुलिस साइबर सेल में रिपोर्ट करें.

कैसे मिलेंगे पूरे पैसे वापस?
अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन (Banking Fraud) हुआ है तो पैसा कैसे वापस मिलेगा? बैंक खाते से पैसे निकलने पर शिकायत कर भी दी तो बैंक पैसे कहां से लौटाएगा. दरअसल, बैंकों की तरफ से ऐसे साइबर फ्रॉड के मद्देनजर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है. बैंक आपके साथ हुए फ्रॉड की सारी जानकारी सीधे इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा और वहां से इंश्योरेंस के पैसे लेकर आपके नुकसान की भरपाई करेगा. साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां भी लोगों को सीधे कवरेज दे रही हैं.

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3 दिन में करें शिकायत
RBI Kehta Hai- अगर आपके बैंक खाते से गलत तरीके से रकम निकाली गई है और आप तीन दिन के अंदर इस मामले की शिकायत बैंक को देते हैं तो आपको यह नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा. RBI ने यह भी कहा है कि निर्धारित समय में बैंक को सूचना देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी (Banking Fraud) कर निकाली गई रकम 10 दिन के अंदर उसके बैंक खाते में वापस आ जाएगी. आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर बैंक खाते से हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट 4-7 दिन बाद की जाती है, तो ग्राहक को 25,000 रुपए तक का नुकसान खुद उठाना होगा.

क्या नहीं करना चाहिए
इसके अलावा क्रेडिट या डेबिट कार्ड के साथ फ्रॉड (Credit or Debit card fraud) से बचने के लिए कभी भी फोन, SMS या ईमेल पर मांगी गई वन टाइम पासवर्ड (OTP), क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबर, कार्ड का CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योर पासवर्ड और ATM पिन की जानकारी न दें.

(यह जानकारी दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट की वेबसाइट से ली गई है)

Published - April 12, 2021, 04:24 IST