अगर आप कार खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको इससे जुड़ी बीमा जरूरतों के बारे में भी पता होना चाहिए. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत भारत में मोटर बीमा पॉलिसी खरीदना जरूरी है. ऐसी ही बीमा पॉलिसी है थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस (Third-Party Insurance), जो एक मोटर बीमा पॉलिसी है जिसे किसी भी तीसरे पक्ष से दुर्घटनाओं या मुकदमों के कारण होने वाली किसी भी शारीरिक क्षति और मृत्यु से बचाने के लिए खरीदा जाता है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third-Party Insurance) के तहत व्हीकल से सड़क पर चलने वाले किसी व्यक्ति या अन्य को या किसी प्रॉपर्टी को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाता है. ऐसी घटना के कारण व्हीकल ओनर/ड्राइवर पर बनने वाली कानूनी देनदारियों का निपटारा इसी पॉलिसी से होता है. अगर आपके व्हीकल की लास्ट डेप्रिशिएशन वैल्यू (LDV) अगर जीरो भी बची है, तब भी आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना होगा.
बीमा पॉलिसी खरीदने वाला व्यक्ति “प्रथम पक्ष” होता है, बीमा प्रीमियम के बदले वित्तीय सहायता के रूप में जोखिम कवर प्रदान करने वाली बीमा कंपनी “द्वितीय पक्ष” होती है, और दूसरा व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार का सामना किया हो प्रथम पक्ष द्वारा क्षति “तृतीय-पक्ष” है. पहला पक्ष तीसरे पक्ष को हुए सभी नुकसानों के लिए जिम्मेदार है.
चोट लगने पर
यह बीमा (Third-Party Insurance) किसी दुर्घटना में बीमाकृत व्यक्ति को शारीरिक रूप से हुई किसी भी प्रकार की क्षति या चोटों की लागत को कवर करता है. बीमा कवर बीमित व्यक्ति को एक ढाल के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह तीसरे पक्ष की चोटों की लागत को वहन करने में मदद करता है. यह अस्पताल के बिलों से लेकर दवाओं तक की छोटी चोटों से लेकर बड़े फ्रैक्चर तक की लागत को कवर करता है और अंततः वाहन मालिकों को परेशानी और खर्चों से बचाता है.
आंशिक या स्थायी विकलांगता
अगर दुर्घटना पीड़ित को किसी भी आंशिक विकलांगता के साथ छोड़ देती है, तो बीमा कंपनी लागत वहन करेगी और अपने चिकित्सा खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति भी देगी. फ्रैक्चर या आंशिक चोटों के अलावा, अगर किसी को स्थायी कुल विकलांगता का सामना करना पड़ता है, जैसे अंगों का पक्षाघात या किसी दुर्घटना के कारण शरीर के अंगों का नुकसान तो बीमा कंपनी को अंत तक सहायता प्रदान करनी होती है.
एक्सीडेंट में मौत होने पर
अगर दुर्घटना उस स्तर तक गंभीर है जहां पीड़ित को मौत का सामना करना पड़ता है, तो तीसरे पक्ष के बीमा से मृत्यु का मुआवजा भी मिलता है. इसके लिए कवरेज असीमित है और यह पीड़ित की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा जैसे कमाई की क्षमता और परिवार की निर्भरता आदि.
वाहन को नुकसान पहुंचने पर
रोड पर मुख्य रूप से कारों के बीच टक्कर के कारण दुर्घटनाएं होती हैं. अगर पार्टी को उसके वाहन से कोई नुकसान होता है, तो पहले पक्ष को अपने बीमा के माध्यम से नुकसान के सभी बकाया को पूरा करना होगा.
बीमाकर्ता के चालक को व्यक्तिगत दुर्घटना कवर
यह कुछ बेहतरीन कार बीमा द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जहां कार के मालिक को तीसरे पक्ष का माना जाता है और, बीमा कंपनी को चालक की चोटों, आंशिक क्षमता या मृत्यु के मामले में कवर प्रदान करना होगा. केवल कुछ कंपनियां इस श्रेणी को शामिल करती हैं क्योंकि यह भी व्यापक नीति का हिस्सा है.
संपत्ति का नुकसान होने पर
अगर व्यक्तिगत संपत्ति का नुकसान होता है तो बीमाकर्ता को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह बीमा किसी तीसरे व्यक्ति की संपत्ति के नुकसान की लागत को भी कवर करता है. थर्ड-पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज 750,000 रुपये तक कवर किए जाते हैं.
थर्ड-पार्टी बीमा की प्रीमियम लागत 2,072 रुपये से शुरू होती है जबकि व्यापक बीमा के लिए आपको 2,727 रुपये का भुगतान करना होगा.