अब टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा वाहनों की लाइन लगने पर नहीं लगेगा टैक्स, जानिए एनएचएआई ने क्या दिए निर्देश
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अब टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर वाहनों का जाम न लगे और वाहन चालकों को परेशानी न हो इसके लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. एनएचएआई ने देशभर के टोल प्लाजा पर वाहनों का वेटिंग टाइम कम करने के लिए कहा है. NHAI के मुताबिक वाहन को 10 सेकेंड में सर्विस दे दी जानी चाहिए. जिससे टोल पर वाहनों की कतार न लगे. एनएचएआई ने कहा है कि टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से ज्यादा लाइन नहीं लगनी चाहिए.
एनएचएआई के मुताबिक, फास्टैग (FASTag) के अनिवार्य किये जाने के बाद हालांकि ज्यादातर टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम बिल्कुल भी नहीं है. अगर टोल पर किसी कारण वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक होती है तो, उस स्थिति में सभी वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति होगी जब तक टोल नाके से वाहनों की कतार वापस 100 मीटर के अंदर नहीं पहुंच जाती.
NHAI ने कहा कि सभी टोल नाको पर 100 मीटर की दूरी का पता लगाने के लिए पीले रंग से एक लकीर बनाई जाएगी. यह कदम टोल प्लाजा ऑपरेटरों में जवाबदेही की एक और भावना पैदा करने के लिए है.
एनएचएआई के मुताबिक, देश में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बढ़ते टोल संग्रह को ध्यान में रखते हुए अगले 10 वर्षों के दौरान यातायात के अनुमान को ध्यान में रखते हुये टोल प्लाजों के आकार और निर्माण पर जोर दिया जाएगा ताकि टोल संग्रह प्रणाली को और बेहतर बनाया जा सके.
(PTI इनपुट के साथ)