सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट जैसे मोटर व्हीकल दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है. मौजूदा कोविड-19 महामारी के चलते सरकार ने ये कदम उठाया है.
राज्यों को जारी की गई एक एडवाइजरी में सड़क परिवहन और हाइवेज मंत्रालय ने कहा है कि वह ऐसे फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका एक्सटेंशन लॉकडाउन की वजह से नहीं किया जा सका था और जो 1 फरवरी 2020 से एक्सपायर हो चुके हैं या 31 मार्च 2021 तक एक्सपायर हो जाएंगे.
इससे पहले भी मंत्रालय 30 मार्च 2020, 9 जून 2020 और 24 अगस्त 2020 और फिर 27 दिसंबर 2020 को भी एडवाइजरी जारी कर चुका है जिसमें इन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया गया था. ये एक्सटेंशन मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत दिए गए हैं.
मिनिस्ट्री ने राज्यों को जारी की गई एडवाइजरी में कहा है कि ऐसे दस्तावेजों की वैधता जो कि 1 फरवरी को खत्म हो रही है, उनकी वैधता को 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा.
संबंधित दफ्तरों को सलाह दी जाती है कि वे इन दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माना जाए. मंत्रालय ने कहा है कि “इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट आधारित सेवाओं को हासिल करने में मदद मिलेगी.”
मंत्रालय ने कहा है कि ये शायद इस संबंध में उसकी आखिरी एडवाइजरी होगी. मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे इस एडवाइजरी का पूरे मन से पालन करें ताकि नागरिकों को परेशानी न हो.
पहले भी कई अन्य नोटिफिकेशंस के जरिए ये सलाह दी गई थी कि फिटनेस, सभी तरह के परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या संबंधित दूसरे दस्तावेज 31 मार्च 2021 तक वैध माने जाएं.