ड्राइविंग लाइसेंस समेत इन 18 सेवाओं का घर बैठे उठा सकते हैं फायदा, बस करना होगा ये काम

Driving License: आधार-लिंक्ड वेरिफिकेशन से कई सेवाएं घर बैठे हासिल कर सकेंगे. parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा

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दिल्ली के लोग अब घर बैठे बनवा सकेंगे अपना ई लर्निंग लाइसेंस

दिल्ली के लोग अब घर बैठे बनवा सकेंगे अपना ई लर्निंग लाइसेंस

Driving License: कोरोना महामारी में काम बाधित न हों, इसलिए सेवाएं घर पर ही मुहैया कराई जा रही हैं. ऐसी ही सेवाएं परिवहन विभाग लेकर आया है. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत कुल 18 तरह की सेवाओं का लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं.

आधार से करना होगा लिंक

इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को आधार (Aadhaar) से लिंक करना होगा. इसके बाद अब आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन सर्विस ली जा सकेंगी. लोग आधार-लिंक्ड वेरिफिकेशन से कई सेवाएं घर बैठे हासिल कर सकेंगे.

आपको सिर्फ parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा. आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन के जरिए 18 सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.

ये सेवाएं मिलेंगी ऑनलाइन

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रीन्यूअल, गाड़ियों की आरसी में पते का बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, अस्थाई वाहन पंजीकरण, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को सरेंडर करना, पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन, मोटर वाहन के स्वामित्व के ट्रांसफर की सूचना, मोटर वाहन के मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलने की सूचना समेत 18 सेवाओं का लाभ ले सकेंगे.

30 जून तक डीएल, आरसी की वैधता

यदि आपके ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट), फिटनेस प्रमाण पत्र या फिर परमिट की वैधता खत्म हो चुकी है या होने वाली है तो घबराने की जरूरत नहीं है.

सड़क और परिवहन मंत्रालय इस दस्तावेजों की वैधता की अवधि जून तक बढ़ा दी है.कोरोना वायरस महामारी के कारण यह फैसला लिया गया था .

सरकार ने बीते दिनों ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी या 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई है.

Published - May 21, 2021, 05:21 IST