एक्सपायरी के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) को रिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि होल्डर को एक वर्ष तक ग्रेस पीरियड मिलता है और उसके बाद, लाइसेंस हमेशा के लिए लैप्स हो जाएगा. फिर से गाड़ी चलाने के लिए एक नया ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) जरूरी होगा. इसके लिए आपको आरटीओ कार्यालयों की चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) को रिन्यू करा सकते हैं. बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) की वैधता जारी होने के 20 साल की अवधि के लिए है. यदि आप इस समय के बाद इसे रिन्यू नहीं करते हैं, तो लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाती है और आपको 1988 के वाहन अधिनियम के नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है. इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आप अपने लाइसेंस (Driving Licence) को आवेदन करने के बजाय नए सिरे से प्राप्त करें.
इस तरह से घर बैठे ऑनलाइन रिन्यू करें ड्राइविंग लाइसेंस
– पहले https://parivahan.gov.in पर लॉग इन करें और ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं का चयन करें
– अब उस राज्य का चयन करें जिसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने की जरूरत है
– राज्य का चयन करने के बाद आप अगले पेज पर चले जाएंगे जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कई विकल्प हैं. स्क्रीन से ‘डीएल रिन्यू के लिए आवेदन करें’ इस विकल्प को चुनें
– आपको निर्देशित किया जाएगा जो आवेदन जमा करने के सभी निर्देशों को दर्शाएगा. यह सब ध्यान से पढ़ें, फॉर्म 1-ए डाउनलोड करें यदि आप 40 साल से ऊपर हैं और जारी रखें पर क्लिक करें
– अब एक पेज दिखाई देगा जहां आपको डीएल नंबर, जन्मतिथि, राज्य, आरटीओ, आदि जैसे सभी विवरण भरने होंगे और फिर आगे बढ़ना होगा
– अब, अपने विवरण को प्रदर्शित के रूप में पुष्टि करें और आगे बढ़ें बटन दबाएं
– एक नया पेज खुलेगा, यहां आपको एक पेज दिखाई देगा जो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाओं के तहत विकल्पों पर टिक करने के लिए कहेगा, सूची से ‘DL का नवीनीकरण’ चुनें
– अब आपको उस पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा जहां आपको अपने सभी ड्राइविंग लाइसेंस विवरण दिखाई देंगे. अपडेट पर क्लिक करें, बारकोड भरें और सबमिट पर क्लिक करें. सबमिट पर क्लिक करते ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा
– अगला चरण फॉर्म डाउनलोड करना है. किसी अन्य प्रासंगिक व्यक्तिगत और / या वाहन से संबंधित विवरण भरें, अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें
– आपको आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) भी अपलोड करना होगा.
– आपको एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है. बता दें कि यह कदम केवल कुछ राज्यों में ही लागू है
– आपको फीस का भुगतान करना होगा और अपने पेमेंट स्टेट को वेरिफाई करना होगा
– अब आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रसीद का प्रिंट आउट या डाउनलोड कर सकते हैं