कार में अब दोनों फ्रंट सीट के लिए भी एयरबैग अनिवार्य, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग (Airbag) को अनिवार्य करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है

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Pic: Pixabay, ऑटो कंपनियों का मानना है कि पहले से ही एयरबैग और एंटी-स्किड ब्रेकिंग जैसी सुरक्षा सुविधाओं के कारण कार की लागत बढ़ गई है

Pic: Pixabay, ऑटो कंपनियों का मानना है कि पहले से ही एयरबैग और एंटी-स्किड ब्रेकिंग जैसी सुरक्षा सुविधाओं के कारण कार की लागत बढ़ गई है

सरकार ने वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग (Airbags) को अनिवार्य कर दिया है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है.

बयान में कहा गया है, ‘‘वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग (Airbag) को अनिवार्य करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है. उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था.’’

मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद विनिर्मित नए वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग (Airbags) जरूरी होगा. वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा. इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी.

मंत्रालय ने इन एयरबैग्स (Airbags) की स्टैंडर्ड क्वालिटी पर भी जानकारी दी है. मंंत्रालय ने कहा है कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) 145 के तहत ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स (BIS) के दिए स्पेसिफिकेशन के तहत ही होने चाहिए.

Published - March 6, 2021, 11:53 IST