सरकार ने वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग (Airbags) को अनिवार्य कर दिया है.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है.
बयान में कहा गया है, ‘‘वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए एयरबैग (Airbag) को अनिवार्य करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है. उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था.’’
Government has made it mandatory for vehicle manufacturers to fit airbag for the person occupying the front seat other than the driver.
It is applicable on vehicles manufactured on & after 1st
April, 2021 in case of new models, & 31st August, 2021 in case of existing models.— MORTHINDIA (@MORTHIndia) March 5, 2021
मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद विनिर्मित नए वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग (Airbags) जरूरी होगा. वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा. इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी.
मंत्रालय ने इन एयरबैग्स (Airbags) की स्टैंडर्ड क्वालिटी पर भी जानकारी दी है. मंंत्रालय ने कहा है कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) 145 के तहत ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स (BIS) के दिए स्पेसिफिकेशन के तहत ही होने चाहिए.