पुराने मामलों पर आयकर विभाग के छापों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि आयकर विभाग आयकर से जुड़े पुराने मामलों को तबतक नहीं खोल सकता. जबतक उसके पास तलाशी या जब्ति अभियान के दौरान कोई ठोस सबूत हाथ न लगे. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सर्च अभियान के नाम पर पुराने मामलों को नहीं खोला जा सकता. सुप्रीम कोर्ट से पहले हाईकोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला सुनाया था. जिसके खिलाफ आयकर विभाग ने याचिका दायर की थी… लेकिन याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
क्या अदानी के गले फंस गया 5G स्पेक्ट्रम?
अदानी ग्रुप ने पिछले साल नीलामी में 5जी स्पेक्ट्रम तो खरीद लिया था. लेकिन अभी तक उस स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की है. स्पेक्ट्रम का आवंटन हुए अगस्त में एक साल पूरा हो जाएगा और नियमों के तहत कंपनी को आवंटित स्पेक्ट्रम का एक साल के भीतर इस्तेमाल करना है. लेकिन 8 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक अदानी ग्रुप ने किसी तरह की 5जी सेवा शुरू नहीं की है. अदानी ग्रुप की तरफ से अदानी डेटा नेटवर्क ने स्पेक्ट्रम खरीदा था. माना जा रहा है कि अदानी डेटा नेटवर्क दूरसंचार विभाग से 5जी सेवा शुरू करने की मियाद बढ़ाने की मांग कर सकता है.
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