सरकार ने व्यापारियों के लिए आयात निगरानी प्रणाली के तहत पीली मटर के आयात को पंजीकृत करने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा कि कोई आयातक, डीजीएफटी वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रणाली के तहत आवेदन कर सकता है. डीजीएफटी ने कहा कि इस ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम जानकारी जमा करने और 500 रुपये के ऑनलाइन भुगतान पर आयातक को एक स्वचालित पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी.
रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक के इंपोर्ट के वैध होगी
आयातक को आयात खेप के आगमन की अपेक्षित तिथि से पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा. उसके बाद उसे आयात मंजूरी के लिए आवेदन करते समय संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों को पंजीकरण संख्या जमा करनी होगी. इसमें कहा गया है कि दी गई एक स्वचालित पंजीकरण संख्या केवल 31 मार्च, 2024 तक किसी भी संख्या में आयात खेप के लिए वैध होगी.
इसके अलावा, एक नंबर केवल एक विशिष्ट मूल देश और आयात के एक बंदरगाह के लिए मान्य होगा. हाल ही में सरकार ने पीली मटर के आयात को अगले साल 31 मार्च तक आयात निगरानी प्रणाली के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है. भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में रूस से 1.4 लाख डॉलर मूल्य की पीली मटर का आयात किया.