Vaccination Certificate: जो लोग कोविड -19 वैक्सीनेशन का प्रमाण नहीं दे सकते हैं, उनके लिए विदेश जाना असंभव है.
नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाना चाहता है, तो उसे पासपोर्ट के साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट ( Vaccination Certificate) को लिंक करना होगा.
-http://cowin.gov.in पर जाएं और “अकाउंट डिटेल्स” सेक्शन के तहत ‘Raise an Issue Option’ चुनें.
-‘Raise an Issue’ विकल्प पर क्लिक करें और आपको ‘Add Passport Details’ के साथ तीन विकल्प मिलेंगे.
-“Add Passport Details’ के साथ तीन विकल्प मिलेंगे. विकल्प चुनें. ऐसा करते ही आप नए पेज पर चले जाएंगे.
-अब उस नाम का चयन करें / दर्ज करें जिसके लिए आप पासपोर्ट डिटेल जोड़ना चाहते हैं.
– “लाभार्थी का पासपोर्ट नंबर दर्ज करें” अनुभाग के तहत चयनित व्यक्ति का पासपोर्ट नंबर दर्ज करें.
-अब आपको यह प्रदर्शित करने वाले बॉक्स पर टिक करना होगा कि “मैं घोषणा करता हूं कि यह पासपोर्ट लाभार्थी का है.”
-पासपोर्ट धारक का नाम वही होना चाहिए जो वैक्सीन सर्टिफिकेट में लिखा हो.
-अब “Submit Request” पर क्लिक करें और आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज मिलेगा.
-‘अकाउंट डिटेल्व’ सेक्शन के अंतर्गत “सर्टिफिकेट” बटन पर क्लिक करें और अपना पासपोर्ट से जुड़ा वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करें.
नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाना चाहता है, तो उसे पासपोर्ट के साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट ( Vaccination Certificate) को लिंक करना होगा.
आपको यह जांचना चाहिए कि पासपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में लाभार्थी के नाम की स्पेलिंग आदि जानकारी एक समान है या नहीं.
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