उपभोक्ता आयोग ने स्वीडन की खुदरा फर्नीचर कंपनी आइकिया को एक उपभोक्ता के पैसे लौटाने का निर्देश दिया है. कंपनी को खरीदे गए सामान के लिए पेपर बैग पर शुल्क लेने के मामले में 3,000 रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है. आइकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता को ब्याज सहित 20 रुपए का भुगतान करने, साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में 1,000 रुपए और मुकदमेबाजी पर आए खर्च के लिए 2,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया.
अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (बेंगलुरु, शांतिनगर) ने अपने आदेश में कहा कि आइकिया ने ‘कैरी बैग’ के लिए 20 रुपए का शुल्क लिया, जिसपर उसका ‘लोगो’ छपा हुआ था. आयोग ने कहा कि बैग के लिए शुल्क लेना अनुचित व्यापार व्यवहार है. उपभोक्ता संगीता बोहरा छह अक्टूबर को यहां आइकिया की नागासंद्रा शाखा गईं थी, जहां उनसे पेपर बैग के लिए शुल्क लिया गया. इसके बाद उन्होंने आयोग का रुख कर दावा किया कि यह अनुचित व्यापार व्यवहार है. आइकिया को आदेश मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है.