आयकर विभाग ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने 1 सितंबर 2023 से नए नियम लागू कर दिए हैं. नए नियम के तहत सीबीडीटी की ओर से अनुलाभ मूल्यांकन (Perquisite Valuation ) की लिमिट को तय कर दिया गया है. अनुलाभ मूल्यांकन की लिमिट को पूर्व की तुलना में कम कर दिया गया है. Perquisite Valuation को आसान भाषा में समझें तो इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को ऑफिस की ओर से मिले घर के बदले सैलरी में होने वाली टैक्स कटौती.
टैक्स कम होने से ज्यादा आएगी सैलरी
सीबीडीटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑफिस की ओर से घर के बदले सैलरी में होने वाली टैक्स की कटौती अब कम होगी. नए नियमों का असर कर्मचारियों की सैलरी पर दिखेगा. टैक्स कम होने की वजह से सैलरी ज्यादा आएगी. कर्मचारियों को अगले महीने से ज्यादा सैलरी मिलने लग जाएगी.
कंपनी की ओर से जिन कर्मचारियों को घर दिया जाता है वहां पर Perquisite का नियम लागू होता है. कंपनी बिना किराया लिए यह घर कर्मचारियों को रहने के लिए देती है. Perquisite नियमों के तहत कंपनी किराया तो नहीं लेती लेकिन कर्मचारी की सैलरी से कुछ हिस्सा टैक्स के तौर पर काटा जाता है. टैक्स के तौर पर इस कटौती के लिए ही Perquisite Valuation की लिमिट तय की जाती है. इसको ही कर्मचारियों की सैलरी में जोड़ा जाता है और फिर टैक्स के कैल्कुलेशन में इसको शामिल किया जाता है.
Published - September 1, 2023, 06:53 IST
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