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सैलरी, EPF, इनकम टैक्स- 14 दिन बाद बदल जाएंगी आपके बटुए से जुड़ी 7 चीज़ें

Salary- सरकार 1 अप्रैल से नया वेज-कोड बिल 2021 लाने की तैयारी कर रही है. अगर ऐसा होता है तो आपकी सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

  • Team Money9
  • Last Updated : March 16, 2021, 15:36 IST
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नया वित्त वर्ष महज 14 दिन दूर है. 1 अप्रैल 2021 से आपके बटुए से जुड़े कुछ अहम बदलाव होने वाले हैं. इनका असर सीधे तौर पर आपकी सैलरी (Salary), प्रोविडेंट फंड, एलटीसी वाउचर से लेकर इनकम टैक्स तक पड़ेगा. सरकार 1 अप्रैल से नया वेज-कोड बिल 2021 लाने की तैयारी कर रही है. अगर ऐसा होता है तो आपकी सैलरी (Salary) में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. वहीं, बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EPFO कंट्रीब्यूशन और इनकम टैक्स फाइलिंग के नए नियम लागू होने का ऐलान किया था. ये भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे. आइये जानते हैं कौन-कौन से बदलाव आपकी जिंदगी पर असर डालेंगे.

1- बदलेगा सैलरी का स्ट्रक्चर 1 अप्रैल से अगर नया वेज कोड लागू होता है तो आपकी बेसिक सैलरी कुल CTC की 50 फीसदी होगी. अगर मौजूदा स्ट्रक्चर में आपकी बेसिक सैलरी 50 फीसदी से कम है तो जाहिर तौर पर आपके सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure) में बड़ा बदलाव हो जाएगा. नया नियम आने से बेसिक सैलरी के लिहाज से आपका CTC भी बढ़ सकता है. कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस जैसे की हाउस रेंट, कंवियांस अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, ओवरटाइम CTC के बाकी बचे 50 फीसदी हिस्से में शामिल होंगे.

2- प्रोविडेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगाd मौजूदा स्ट्रक्चर में आपकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) का 12 फीसदी हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाता है. जब बेसिक सैलरी CTC की 50 फीसदी होगी तो प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा. मान लीजिए किसी की मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसकी बेसिक सैलरी 50 हजार रुपए होगी. ऐसे में 12 फीसदी के हिसाब से 6000 रुपए आपका EPF होगा. साथ ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 12 फीसदी के हिसाब से 6000 रुपए ही होगा. जिसमें से 8.33 फीसदी पेंशन फंड में जाएगा. वहीं, बाकी बचा 3.67 फीसदी PF में जमा होगा.

3- EPFO कंट्रीब्यूशन 1 अप्रैल 2021 से ढाई लाख रुपए सालाना से ज्यादा EPF के ब्याज पर टैक्स देना होगा. इसके ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट 2021 में किया था. हालांकि, इसके बाद वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है. लेकिन, इसकी डेडलाइन 1 अप्रैल 2021 है.

4- ग्रेच्युटी के नियमों में भी होगा बदलाव नए लेबर कानून में ग्रेच्युटी (Gratuity) के नियमों में भी बदलाव होगा. मौजूदा वक्त में एक कंपनी में लगातार 5 साल काम करने के बाद ही इम्प्लॉई को ग्रेच्युटी मिलती है. लेकिन, नया कानून आने के बाद इम्प्लॉई को ग्रेच्युटी (Gratuity) तब भी मिलेगी, अगर वह 1 साल के लिए कंपनी में काम करता है.

5- LTC नियमों में ढील केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते अक्टूबर 2020 में लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) स्कीम के नियमों में भी ढील दी थी. केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा पर खर्च के बजाए 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक खरीदे गए सामान पर इनकम टैक्स (Income tax) छूट दी गई थी. इसके लिए वह बिल सहित क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, यह छूट सिर्फ उन सामानों पर मिलती है जिस पर 12 फीसदी की दर से GST लगता है.

6- सीनियर सिटीजन के लिए बदलेंगे इनकम टैक्स नियम सिर्फ पेंशन (Pension) या फिर डिपॉजिट (Fixed Deposit) पर ब्याज से आय करने वाले 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में छूट दी गई है. अब उन्हें हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी. बैंक सीधे उनका इनकम टैक्स काटकर सरकार को जमा करेंगे. इसकी घोषणा भी निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में की थी.

7. बढ़ेगा महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) के महंगाई भत्ते में भी इजाफा होने वाला है. हालांकि, इसके लिए जुलाई तक इंतजार करना होगा. कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल 2021 के बाद महंगाई भत्ते (Dearnerss allowance) को रिस्टोर करने का ऐलान कर सकती है. महंगाई भत्ता फिलहाल 30 जून तक फ्रीज है. जुलाई में महंगाई भत्ता 17 फीसदी की बजाए बढ़कर 28 फीसदी हो सकता है. 1 जुलाई को आने वाली सैलरी में पिछले तीन किस्त शामिल हो सकती हैं. इसमें जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 की किस्त शामिल होंगी.

Published - March 16, 2021, 03:36 IST

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