किराए पर घर लेना (Renting a house) नया घर खरीदने की तुलना में ज्यादा आसान होता है. लेकिन किराए पर घर (Renting a house) लेने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना होता है. किराए पर घर (Renting a house) लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप घर किराए (Renting a house) पर लेने जा रहे हैं तो हम आपको ऐसी ही बातों की जानकारी देने जा रहे हैं. इससे आपको घर किराए (Renting a house) पर लेने के दौरान काफी सुविधा रहेगी और बाद में भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी.
किराया अगर आप घर किराए पर ले रहे हैं तो देख लें उसका किराया कितना है. ये अपनी घरेलू आय का 25-30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. वहीं मासिक रखरखाव, उपयोगिता बिल, टॉप-अप चार्ज और जमा राशि व ब्रोकरेज चार्ज जैसे ओवरहेड खर्चों का भी ध्यान रखना जरूरी है.
प्रॉपर्टी का साइज संपत्ति संबंधी मामलों में कोरोना महामारी ने हमारी प्राथमिकताएं बदल दी हैं. कोरोना काल से पहले किराए का घर किस जगह पर है. वहां से आपका वर्कप्लेस और बच्चों का स्कूल कितनी दूर है ये बातें काफी मायने रखती थीं. लेकिन अब काम और स्कूल दोनों ऑनलाइन होने के साथ आपकी प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं. ऐसे में जरूरी है कि घर ऐसी जगह पर हो जहां से निजी और सार्वजनिक परिवहन दोनों आसानी से मिल सकें.
पहले से कर लें जानकारी आजकल नई तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं. किराए पर घर लेने से पहले आप इंटरनेट पर जाकर उस जगह के बारे में पहले से रिसर्च कर सकते हैं. जिससे आप किराए को लेकर मोल भाव भी कर पाएंगे. वहीं ये आपकी एक अच्छी प्रॉपर्टी को खोजने में मदद भी करेगा.
वैकल्पिक रूप से, सामुदायिक व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म किराये के विकल्पों की खोज का एक अनौपचारिक और लोकप्रिय तरीका बन गए हैं. ब्रोकर शुल्क से बचने के लिए, कई ऑनर इन व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी सूची पोस्ट करते हैं, साथ ही अपने दोस्तों और परिवार को जानकारी देते हैं.
इसी के साथ किराए पर घर लेने के दौरान अनुबंध की ठीक से जांच जरूर कर लें. एक कानूनी दृष्टिकोण से अनुबंध के विवरण को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है. कुछ प्रमुख बातों में टर्मिनेशन क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट डेट, पेनल्टी, रिपेयर कॉस्ट, विजिटर लिमिटेशन, यदि कोई हो, रेंट रिन्यूअल आदि शामिल हैं, तो ध्यान रखें कि आप घर पर आयकर अधिनियम की धारा 10 (13 ए) के तहत एचआरए छूट का दावा कर सकते हैं.
(लेख ANAROCK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के उपाध्यक्ष संतोष कुमार के इनपुट्स पर आधारित है)
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