मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना (Chief Minister Corona Child Welfare Scheme): राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते कोविड-19 से निराश्रित/असहाय परिवार में मृत्यु होने की स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है. यह योजना अनाथ बच्चों के लिए है. राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कोरोना महामारी से माता-पिता दोनों की अथवा एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अतिरिक्त मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंतर्गत निम्न लाभ प्रदान किया जाएगा:
1. अनाथ बालक/बालिका की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए एक लाख रुपये का अनुदान.
2. 18 वर्ष तक प्रतिमाह 2500 रुपये की सहायता.
3. 18 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख रुपये की सहायता.
4. 12 वीं तक निशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से दी जानी तय हुई है.
5. कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा.
6. कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा.
7. युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिये जाने में प्राथमिकता से लाभ.
बता दें कि राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए कोविड-19 से निराश्रित/असहाय परिवार में मृत्यु होने की स्थिति में राहत प्रदान करने के लिए कदम भी उठाए हैं. सरकार कोविड-19 से पति की मृत्यु होने पर विधवा हुई महिलाओं को 1 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि और 1500 रुपये प्रति माह विधवा पेंशन के साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा में मदद करेगी.