Mutual Fund Commission: Mutual Fund डिस्ट्रीब्यूटर्स को अब एसेट ट्रांसफर पर कमीशन मिलेगा. निवेशक अगर अब एक डिस्ट्रीब्यूटर से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को एसेट ट्रांसफर करता है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से ट्रेल कमीशन पाने का मौका मिलेगा. कई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर (ARN) के ट्रांसफर मानदंडों की समीक्षा का अनुरोध किया था. समीक्षा के बाद AMFI ने नियमों में बदलाव किया है.
अगर कोई निवेशक अपनी एसेट को नए म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करता है तो मौजूदा मानदंडों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियां नए डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेल कमीशन का भुगतान नहीं कर सकती हैं.
कब कर सकते हैं ट्रांसफर
म्यूचुअल फंड कंपनियों के निकाय AMFI ने मंगलवार को अपने सदस्यों को भेजे एक संदेश में डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेल कमीशन का भुगतान करने की अनुमति दे दी. हालांकि एएमसी निवेशकों द्वारा एसेट के ट्रांसफर की तारीख से छह महीने की कूलिंग ऑफ अवधि के बाद ही ट्रेल कमीशन का भुगतान कर सकते हैं.
AMFI ने कहा, “निवेशक की तरफ से डिस्ट्रिब्यूटर/ARN कोड में बदलाव के संबंध में, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यूनिटहोल्डर डेटाबेस में डिस्ट्रिब्यूटर कोड के बदलाव से छह महीने की कूलिंग ऑफ अवधि के बाद दूसरे डिस्ट्रिब्यूटर को ट्रेल कमीशन का भुगतान करने पर विचार कर सकते हैं.
अन्य कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा
इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि नए डिस्ट्रिब्यूटर को कमीशन का भुगतान ट्रांसफर करने वाले और नए वितरक की कमीशन दर के निचले स्तर पर आधारित होगा. म्यूचुअल फंड निकाय ने आगे कहा कि ट्रेल कमीशन के अलावा, डिस्ट्रिब्यूटर में बदलाव के संबंध में इन्सेन्टिव सहित किसी भी तरह का कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा.
उद्योग निकाय AMFI ने कहा कि वर्तमान ARN नियम एक दशक पहले उस समय चल रही कुछ बाजार प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए पेश किया गया था, जो अब प्रचलित नही है.