कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर देश के सभी संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक ( Monuments) और संग्रहालय बंद कर दिए गए हैं. देश के सभी ऐतिहासिक स्मारक ( Monuments) 15 मई तक बंद रहेंगे. संस्कृति मंत्रालय ने इस संबंध में सभी सभी एएसआई के कार्यालयों को आदेश जारी कर दिए हैं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(ASI) के स्मारकों के निदेशक एन के पाठक ने आदेश जारी करते हुए 15 मई तक ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार सहित देश के साढ़े तीन हजार से ज्यादा संरक्षित स्मारक ( Monuments) बंद कर दिए गए. यानि 16 अप्रैल से कोई स्मारक नहीं खुलेगा.
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला लिया गया है. इस दौरान उन्होंने कहा, “सभी लोगों से आग्रह है कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें. सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और मास्क जरूर लगाएं. लोग वैक्सीन भी लगवाएं. बता दें कि कोरोना वायरस की शुरुआत के बाद देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद भी सभी स्मारकों को बंद कर दिया गया था. लेकिन अनलॉक प्रक्रिया के तहत 6 जुलाई को ही पर्यटकों के लिए इसे खोला गया था. देश भर के एएसआई द्वारा संरक्षित 3693 स्मारक और 50 संग्रहालय 15 मई तक बंद रहेंगे. इसमें दिल्ली में 174 संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक हैं.
मणिपुर आने वालों को कोविड-19 जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए कोविड-19 जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बारे में बताया. अधिकारी ने बताया कि आदेश 18 अप्रैल से प्रभावी होगा. स्वास्थ्य विभाग के उपसचिव सोईमिनलियन लेंगेन ने बृहस्पतिवार को बताया, ‘‘हवाई या सड़क मार्ग से मणिपुर आने वाले सभी लोगों को, यहां तक कि स्थानीय मूल निवासियों को भी, राज्य में प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले करायी गयी कोविड-19 संबंधी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखानी होगी जिसमें यह स्पष्ट हो कि उन्हें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई.’’
आदेश में कहा गया हे कि सभी सैन्य एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की इकाइयों को, मणिपुर में उनके कर्मियों की प्रवेश से पहले कोविड-19 जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है.
इस बीच मणिपुर पुलिस के महानिरीक्षक और कोविड-19 के लिए नोडल अधिकारी एलांगबाम प्रियोकुमार सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने, सार्वजनिक स्थान पर थूकने और कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के लिए बृहस्पतिवार को 284 लोगों पर जुर्माना लगाया गया.
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