केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को एलटीसी कैश स्कीम (LTC Cash scheme) में बड़ी राहत दी है. पिछले कुछ समय से लगातार कैश स्कीम को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे. जैसे, बिल कब तक जमा कराने हैं, अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर बिल कटा है तो उस स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी. जिनकी भर्ती को एक साल हुआ है, वे कर्मी किस तरह यह सुविधा ले सकते हैं. किसी कर्मी ने LTC Cash Scheme के तहत खरीददारी करते समय भुगतान नडिजिटल पेमेंट के जरिए किया है तो उसे विभाग स्वीकार करेगा या नहीं? ऐसे कई सवालों पर अब केंद्र सरकार ने जवाब देकर लाखों कर्मचारियों की टेंशन खत्म कर दी है.
केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को अपने कर्मचारियों के लिए LTC Cash Scheme का ऐलान किया था. केंद्र सरकार में स्पेशल कैश पैकेज स्कीम पहली बार लागू की गई है. इसलिए ज्यादातर कर्मचारियों को इसके प्रावधानों को लेकर कन्फ्यूजन थी. यही वजह है कि मार्च 2021 तक भी कर्मचारियों के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है.
क्या है LTC कैश वाउटर स्कीम? केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को LTC पॉलिसी के तहत 4 साल में एक बार भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा करने की सुविधा देती है. कर्मचारी को यात्रा पर खर्च हुए किराए का भुगतान सरकार की तरफ किया जाता है. लेकिन, महामारी के चलते केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में योजना में कुछ बदलाव किए और LTC Voucher का ऐलान किया. इसमें कर्मचारी अपने निर्धारित किराए का तीन गुना तक खर्च कर सकते हैं. लेकिन कर्मचारी सिर्फ वही उत्पाद खरीद सकते हैं जिस पर 12 फीसदी का GST लगता है. इसका भुगतान डिजिटल माध्यम से होना चाहिए.
किन मामलों में दी गई सफाई LTC कैश स्कीम के तहत बिलों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 31 मार्च 2021 से पहले होना है. हालांकि, इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी क्लेम 31 मार्च 2021 से पहले सेटल किए जाने चाहिए. अगर किसी मंत्रालय या विभाग में डेडलाइन के बाद कोई ऐसा क्लेम आता है तो उसे भी सेटल किया जा सकता है. बशर्ते क्लेम पेपर या खरीददारी के बिल 31 मार्च 2021 या इससे पहले के हों.
ऐसे मिल सकेगा क्लेम अगर किसी कर्मचारी ने स्कीम के तहत डिजिटल पेमेंट किया है तो संबंधित विभाग और पीएओ को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है. क्लेम को सत्यापित कराने के लिए संबंधित कर्मी से किस तरह के अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएं, ये विभाग तय करेगा. डिजिटल पेमेंट के लिए कर्मचारी खुद का, अपनी पत्नी का या परिवार के किसी अन्य सदस्य का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकता है. इस तरह के सभी बिल मान्य होंगे.
31 मार्च तक ही मिलेगी ये सुविधा जिन कर्मचारियों की LTC इस्तेमाल न करने के चलते दिसंबर 2020 में खत्म हो गई थी, वे एलटीसी के स्थान पर स्पेशल कैश पैकेज ले सकते हैं. इन्हें यह सुविधा 31 मार्च 2021 तक ही मिलेगी. ऐसे कर्मचारी जिन्होंने खरीदारी के लिए कुछ पेमेंट डिजिटल माध्यम से किया है और बाकी भुगतान नकद किया हो तो डिजिटल पेमेंट को मंजूरी दी जाएगी. लेकिन, कैश के लिए विभाग कर्मचारी से कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकते हैं.
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