Lajpat Nagar: दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर दक्षिण दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर (Lajpat Nagar) बाजार को अगले आदेश तक तथा सदर बाजार में रूई मंडी को छह जुलाई तक बंद कर दिया है.
अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को बाजारों को बंद करने का आदेश जारी किया.
उपमंडलीय दंडाधिकारी (एसडीएम), दक्षिण पूर्व जिला, पद्माकर राम त्रिपाठी ने बताया कि कोविड-19 नियमों के अनुपालन के लिए बनी टीम ने जांच के लिए लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट का दौरा किया था जहां ‘‘नियमों का पालन नहीं’’ हो रहा था.
डीडीएमए के आदेश में कहा गया है, ‘‘इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त बाजार (लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट) तत्काल प्रभाव से अगले आदेश के लिए बंद किया जाए. ’’
डीडीएमए ने बाजार संघ को कोविड-19 के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया और कहा कि यह, आदेश जारी होने के एक दिन के भीतर होना चाहिए.
आदेश के अनुसार, ‘‘इन बाजारों के खुलने के संबंध में समीक्षा की जाएगी. नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि लाजपत नगर बाजार इलाके में सड़क किनारे या अनधिकृत दुकानें नहीं चलें. ’’
एसडीएम, कोतवाली अरविंद राणा ने सदर बाजार में रूई मंडी को बंद करने का आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, ‘‘सदर बाजार के रूई मंडी के दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले और आम लोग कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं.
बाजार में अधिक संख्या में लोगों के आने से बाजार संघ और दुकानदार कोविड-19 के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं.’’
आदेश में कहा गया है, ‘‘सदर बाजार, रूई मंडी में कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है.
इसलिए सदर बजार में समूची रूई मंडी को पांच जुलाई से छह जुलाई या अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया जाता है.’’
दूसरी लहर के बाद यह पहली बार नहीं है जब डीडीएमए ने किसी बाजार को बंद करने का आदेश दिया हो.
इससे पूर्व 30 जून को पूर्वी दिल्ली में मुख्य लक्ष्मी नगर बाजार, मंगल बाजार, गांधी नगर बाजार और पश्चिम दिल्ली में नांगलोई बाजार को बंद करने का आदेश दिया गया था.
डीडीएमए ने 20 जून को तीन प्रमुख बाजारों कमला नगर, सरोजिनी नगर और सदर बाजार को भी नियमों के उल्लंघन के बाद नोटिस जारी किया था.
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