E-Vehicles Registration: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से सरकार लगातार कई अहम कदम उठा रही है. अब इलेक्ट्रिक वाहनों (E-Vehicles) को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों (बीओवी) को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करने या नवीनीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करने से छूट दी है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि देश भर में ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क में छूट की पेशकश की गई है.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 21 मई को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर बैटरी से चलने वाले व्हीकल (बीओवी ) को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और नवीनीकरण करने से संबंधित शुल्क से छूट का प्रस्ताव दिया है.
इसको लेकर मंत्रालय ने आम जनता और दूसरे हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन ड्राफ्ट नियमों पर कोई आपत्ति नहीं मिली. इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शुल्क में छूट का प्रस्ताव जारी कर दिया गया.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने एक बयान में बताया कि मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 64 और धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने इसके द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में संशोधन किया है.
नए नियम को केंद्रीय मोटर वाहन (सोलहवां संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है और यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने पर प्रभावी हो जाएगा.
पिछले साल अक्टूबर में, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा की थी कि दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, बीओवी को पंजीकरण के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है.
अभी तक, देश में बिकने वाले कुल वाहनों में ई-वाहनों की हिस्सेदारी केवल 1.3 फीसद है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले भी कई तरह की योजना ला चुकी हैं.
कई राज्यों ने ऐसे वाहनों की खरीद को लोकप्रिय बनाने के लिए ईवी नीतियों को अपनाया है और ऐसे वाहन खरीदने वाले लोगों को प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं.
दिल्ली के अलावा, जिन राज्यों में ईवी नीति लागू है उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं.
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