अगर आपके नाम पर ज्यादा मोबाइल सिम हैं तो ये खबर आपके काम की है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने आदेश जारी किया है कि पूरे भारत में नौ कनेक्शन और जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व और असम में एक ग्राहक छह कनेक्शन रख सकता है. आदेश के मुताबिक, सब्सक्राइबर्स को उस कनेक्शन को चुनने का विकल्प दिया जाएगा, जिसे वे अपने पास रखना चाहते हैं और बाकी कनेक्शन को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं. आदेश में कहा गया है कि अगर डीओटी द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण के दौरान यह पाया जाता है कि एक ग्राहक के पास सभी टीएसपी (दूरसंचार सेवा प्रदाताओं) में नौ से अधिक मोबाइल कनेक्शन (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम एलएसए के मामले में छह) हैं तो मोबाइल कनेक्शन को पुन: सत्यापन के लिए चिह्नित किया जाएगा. अगर उनका सत्यापन नहीं हुआ तो सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा.
केंद्र सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन (Department of Telecommunication) ने यह आदेश दिया है. डॉट (DOT) का कहना है कि नौ से ज्यादा सिम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से सत्यापित किया जाएगा. सिम के सत्यापित न होने की स्थिति में सिम बंद करने का आदेश दिया गया है. वित्तीय अपराधों, फेक कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी गतिविधियों की घटनाओं की जांच के लिए दूरसंचार विभाग से यह आदेश आया है. DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटरों से उन सभी फ़्लैग किए गए मोबाइल कनेक्शन को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार उपयोग में नहीं हैं.
“फ्लैग्ड मोबाइल कनेक्शन की आउटगोइंग (डेटा सेवाओं सहित) सुविधाओं को 30 दिनों के भीतर निलंबित कर दिया जाएगा” और “आने वाली सेवा 45 दिनों के भीतर निलंबित कर दी जाएगी.” वहीं अगर कोई ग्राहक पुन: सत्यापन के लिए नहीं आता है, तो फ़्लैग किए गए नंबर को 60 दिनों के भीतर निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिसकी काउंटिंग 7 दिसंबर से की जाएगी.
आदेश में कहा गया है कि “एक ग्राहक के मामले में जो अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पर है या शारीरिक अक्षमता या अस्पताल में भर्ती है उसे एक्स्ट्रा 30 दिन प्रदान किए जाएंगे.”