दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मंगलवार को कोविड-19 में जिन परिवारों ने अपनों को गंवाया है उन्हें वित्तीय मदद और राहत देने के लिए एक स्कीम और ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है. ऐसे लोगों की क्लेम प्रक्रिया में भी अधिकारियों से ढिलाई करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत मृतकों के परिवारों को 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी. साथ ही, जिन परिवारों ने इकलौते कमाउ व्यक्ति को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपये की अतिरिक्त पेंशन भी दी जाएगी.
कोरोना में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, ये वक्त उनके साथ खड़े होने का है। ऐसे सभी परिवारों के लिए आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत । LIVE https://t.co/Yxoir4KlPz
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 6, 2021
वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 की चौथी लहर से कई परिवारों ने अपनों को खोया है और बच्चे अनाथ हुए हैं. उनको मद्देनजर रखते हुए ये स्कीम लाई गई है.
दिल्ली सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल को भी लॉन्च किया है जिसके जरिए लोग इस फाइनेंशियल मदद के लिए आवेदन दे सकेंगे. केजरीवाल ने कहा कि उनके प्रतिनिधि ऐसे परिवारों तक पहुंचकर आवेदन भी भरवाएंगे.
उन्होंने कहा कि कागजात में कोई कमी होने पर क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ये प्रतिनिधि लोगों की सहायता के लिए ही काम करेंगे.
इस स्कीम पर दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर विभाग ने 22 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसे परिवारों से एक सदस्य को डिफेंस सेक्टर में वॉलेंटियर के रूप में भर्ती करने पर भी विचार किया जाएगा. साथ ही इन परिवारों के बच्चों और आश्रितों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारियां भी सरकार उठाएगी. इस स्कीम में आवेदन देने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आय सीमा नहीं रखी गई है.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मृतक और उनके डिपेंडेट दिल्ली के निवासी ही होने चाहिए और कोविड-19 से मृत्यु हुई है ये प्रमाणित करने वाला सर्टिफिकेट या फिर मृत्यु से अधिकतम एक महीने पहले का कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि करने वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए.
(PTI इनपुट के साथ)
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