Aadhaar Card: 12 अंकों का आधार नंबर कई सर्विसेज का फायदा उठाने के लिए शेयर करना अनिवार्य नहीं है. यूनिक आईडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के वेबसाइट के मिथ बस्टर्स में बताया गया है कि कहां-कहां आपसे पहचान के लिए नंबर या Aadhaar card नहीं मांगा जा सकता है. Supreme Court ने भी Aadhaar को संवैधानिक तौर पर वैध तो माना है, लेकिन ये कई जगहों पर अनिवार्य नहीं है.
आधार कहां जरूरी है कहां नहीं ? सितंबर 2018 में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने आधार कानून के सेक्शन 57 को खारिज कर दिया. इस नियम के तहत सरकारी और निजी संस्थान पहचान की पुष्टि के लिए आधार मांग सकती थी. लेकिन, अब ये अधिकार केवल सरकारी संस्थानों के पास है. प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती हैं. कहां- कहां आधार नहीं मांगा जा सकता.
– बैंक अकाउंट खोलने के लिए – नए SIM कार्ड के लिए – स्कूल में दाखिले के लिए – CBSE, NEET,UGC परिक्षाओं के लिए – जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन
कहां आधार नंबर देना ज़रूरी है? – इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार अनिवार्य है. – नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास आधार नंबर होना जरूरी. – अगर आप सरकार के किसी भी सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास आधार नंबर होना चाहिए .
बैंक्स क्यों मांगते हैं आधार नंबर? बैंक्स आधार को प्राथमिकता देते हैं लेकिन ये अनिवार्य नहीं है. KYC के लिए कोई भी सरकारी पहचान पत्र-जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट (OVD) माने जाते हैं. हालांकि, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधार को भी वैध डॉक्यूमेंट (OVD) माना है लेकिन ये अनिवार्य नहीं है .
आधार नंबर का मक़सद था कि हर नागरिक को एक मानक वाला पहचान पत्र मिले. किसी व्यक्ति की पहचान के लिए कई दस्तावेज की जगह एक आइडेंटिटी नंबर हो. इसे सिस्टम में फीड करके उस व्यक्ति की पहचान उसे OTP भेजकर सुनिश्चित की जा सके. लेकिन, एयरपोर्ट के बोर्डिंग से लेकर स्कूलों के दाखिला, आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहें हो कार-आपसे आएं बांएं दाएं आधार नंबर मांगा जा रहा है.
नंबर मांगने से भी ज्यादा खतरनाक है आधार की कॉपी जब आपसे मांगी जाए. ऑरियस लॉ फर्म के वरिष्ठ पार्टनर अभिषेक दत्ता कहते हैं कि आप की सुरक्षा आपके हाथों में है. इसलिए जरूरी है कि आप इसे सही तरह से शेयर करना जानें. जब कोई आधार को स्टोर करने की मांग करे तो आप आधार नंबर के शुरुआत के 8 नंबर मास्क करके ही इसे शेयर करें. आपको हमेशा आधार कार्ड लेकर चलने की जरूरत नहीं. E-आधार या M-आधार के ज़रिए डाउनलोडेड फॉर्मैट को भी वैधता है और अगर इसे कोई स्वीकार करने से मना करें तो आप शिकायत कर सकते हैं.
UIDAI की वेबसाइट आपको मास्कड आधार कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा देती है. आपसे जब कोई इसे जमा करने के लिए कहे तो ख्याल रहे कि मास्कड नंबर वाले कार्ड को ही जमा करे.
तो ध्यान रखिए कि आधार नंबर मांगने वाले कई हैं. लेकिन ये आपको तय करना है कि आपक कैसे और किससे आधार नंबर शेयर कर रहें हैं. हमेशा पूरे नंबर कि जगह मास्कड नंबर देने में आपके भलाई है.
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