देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) ने 2000 रुपए के नोट बदलने को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. बैंक ने अपनी सभी शाखाओं को सर्कुलर जारी कहा है कि 2000 रुपए के 10 नोट यानी 20,000 रुपए की रकम बदलने के लिए किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा. इसके अलावा लोगों को इतने नोट बदलने के लिए कोई पहचान पत्र भी दिखाने की जरूरत नहीं है.
इससे पहले बाजार में 2000 रुपए के नोट बदलने को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. सोशल मीडिया पर तरह-तरह के फॉर्म भी सर्कुलेट किए जा रहे थे कि इन फॉर्मों को भर कर बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे. साथ ही अपने ग्राहक को जानो (KYC) के लिए आधार और पैन कार्ड की कॉपी जमा करने की भी बात कही जा रही थी. इन खबरों को लेकर लोगों में तमाम तरह की चिंताएं थीं।
एसबीआई ने इस तरह तमाम अफवाहों पर विराम लगाने के लिए आनन-फान में अपने सभी शाखा प्रबंधकों को सर्कुलर जारी किया है कि नोट बदलने की प्रक्रिया सरल और तेज बनाने के लिए इन निर्देशों का पालन किया जाए. एसबीआई की पहल के बाद माना जा रहा है कि देश के अन्य बैंक भी इस तरह की प्रक्रिया का पालन करेंगे.
बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने (RBI) ने शुक्रवार की शाम को 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी थी. इन 2000 रुपए नोटों को लौटाने के लिए केंद्रीय बैंक ने 30 सितंबर तक का समय दिया गया है. एक बार में एक व्यक्ति केवल 20,000 रुपए की राशि यानी 10 नोट बदल सकता है. इसी संबंध में एसबीआई ने यह निर्देश जारी किया है कि 20,000 रुपए बदलने के लिए किसी तरह के पहचान पत्र या फॉर्म की जरूरत नहीं होगी.
ज्वेलर एसोसिएशन की अपील
इस बीच द बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (TBJA) के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने कहा है कि ग्राहक 2000 रुपए के नोट से किसी भी ज्वेलर से बाजार भाव पर ज्वेलरी या कोई भी सामान खरीद सकता है क्योंकि यह नोट लीगल टेंडर है. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्राहकों 2000 रुपए के लेनदेन में किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो रही है. उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह के झांसे में न आएं. अगर 30 सितंबर की समय सीमा कम पड़ी तो एसोसिएशन इसे बढ़वाने की मांग पर विचार करेगी.