नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने बुधवार को भारत में कोविड-19 (COVID-19) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपडेटेड गाइलाइंस की घोषणा की. नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, ये दिशानिर्देश 2 अगस्त 2020 से इस विषय पर जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाएंगे.
22 फरवरी से लागू होंगी गाइडलाइन ये नई गाइडलाइन 22 फरवरी 2021 से लागू होंगी. कोविड-19 (COVID-19) के जोखिम को कम करने के लिए भारत में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एसओपी को अपडेट किया गया है. बयान में आगे कहा कि यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और मध्य पूर्व से आने वाली उड़ानों के माध्यम से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नई गाइडलाइंस का पालन करें.
ट्रैवल से पहले भरना होगा फॉर्म नई गाइडलाइंस के मुताबिक, यात्रा से पहले ऑनलाइन सुविधा पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर अपलोड करना होगा. कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा. यह टेस्ट यात्रा करने से 72 घंटे पहले तक की ही होनी चाहिए. बता दें कि कोरोना के नए वैरिएंट के सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया था. लेकिन एयर बबल समझौते के तहत कई देशों से उड़ानों का हो रहा है।
दो पार्ट में है गाइडलाइंस अपडेट गाइडलाइंस दो पार्ट ए और बी में बंटी हुई है. पार्ट ए में जारी दिशानिर्देश ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्व से आने वाली उड़ानों को छोड़कर भारत में आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए है. जबकि पार्ट बी में इन स्थानों से आने जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए है.
23 मार्च से स्थगित है सेवा कोरोना वायरस महामारी के कारण 23 मार्च से नियमित अंतरराष्ट्रीय यात्री विमान सेवा स्थगित है. हालांकि, वंदे भारत अभियान और एयर बबल सिस्टम के तहत मई से कुछ निश्चित देशों के लिए विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की इजाजत है. भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, केन्या, भूटान और फ्रांस समेत 24 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है.
बरती जा रही सतर्कता कोरोना के नए वैरिएंट को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है. जिससे इसका संक्रमण ज्यादा न फैले. इसी को ध्यान में रखकर नई गाइडलाइन जारी की गई हैं. जिनका पालन कराने में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी.
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