बेलगाम हो रही कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है. ऐसे में बेवजह निकलना मुश्किल हो सकता है. हालांकि, कुछ खास आईडी धारक और जरूरी सेवाओं के मामले में छूट दी गई है. लेकिन, अगर आप इस दायरे में नहीं आते हैं तो आपको ई-पास (e-Pass)की जरूरत पड़ेगी. बिना e-pass के अगर आप मूवमेंट करते हैं तो आपको पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन, चिंता करने की बात नहीं है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ई-पास (e-Pass) प्राप्त किया जा सकता है.
तीन मई को समाप्त होगा लॉकडाउन
कोरोना का कहर जारी है. घर हो या अस्पताल, हर तरफ संकट है. इसको देख दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है. ये लॉकडाउन 3 मई सुबह 5 बजे समाप्त होगा. तब तक आपको ई-पास (e-Pass) की दरकार रहेगी. बिना इसे आपको पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ सकता है.
इन्हें पड़ेगी ई-पास की जरूरत
-प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज और अन्य सभी जरूरी सेवाएं
-डेयरी, राशन, मीट-मछली, फल, सब्जियां, न्यूजपेपर, दवाएं या फ़ूड डिलीवरी करने वाले
-पानी की सप्लाई, एलपीजी,पेट्रोल पंप , बिजली उत्पादन वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े लोग
-केबल सर्विसेज, IT इनेबल सर्विसेज टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग
-धार्मिक स्थल खुले रहने की इजाजत है, लेकिन कोई भी विजिट नहीं कर सकता
-बैंकिंग, ATMs, SEBI/स्टॉक ब्रोकर्स और इंश्योरेंस से जुड़े लोग
ऐसे करें आवेदन
ई-पास (e-Pass) के आवेदन के लिए आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट https://epass.jantasamvad.org/epass/init/ पर जाना होगा. यहां जाकर आपको कुछ जरूरी सूचना जैसे नाम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट आदि देना होगा. यहाँ अपना आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा. आपकी कंपनी ने कोई लेटर जारी किया है तो यहाँ आपको उसे भी अपलोड करें. सबमिट करने के साथ ही आपके फोन पर SMS द्वारा ई-पास जनरेटेड नंबर आ जाएगा. ई-पास (e-Pass) जनरेट होने के बाद आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.
Published - April 27, 2021, 01:05 IST
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