COVID Update: देश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कई राज्यों में मामले इतने अधिक हैं कि हालत गंभीर है. ऐसे में राज्य सरकारों ने बाहरी राज्य से आने वालों लोगों के लिए और प्रदेश के लोगों के लिए नियम बनाए हैं. इनमें लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और कोरोना (COVID) टेस्ट की जरूरत आदि शामिल है. ऐसे में अगर आप भी किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर कर रहे हैं तो आपको वहां के राज्यों के नियम पता होने जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर आपको परेशानी हो सकती है. जाने कोरोना (COVID) काल में किस राज्य में हैं क्या नियम
फ्लाइट से यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जिनका ध्यान रखना आवश्यक है. हाल ही में एयरलाइंस इंडिगो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि किन-किन राज्यों को फ्लाइट में सफर करने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना आवश्यक है. कोरोना टेस्ट होने के बाद ही उन्हें सफर करने दिया जाएगा.
वैसे तो हर राज्य ने अपने प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए हुए हैं. हर राज्य सरकार ने यात्रियों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस तैयार की है. इसमें कुछ राज्यों ने तो किसी भी राज्य से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है और नेगेटिव होने पर ही उन्हें राज्य में प्रवेश दिया जाएगा. वहीं, कुछ राज्य ने कुछ चुनिंदा राज्य के यात्रियों के लिए नियम बनाए हुए हैं.
अगर आप पश्चिम बंगाल तक यात्रा कर रहे हैं और आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से जा रहे हैं तो आपका 72 घंटे पहले टेस्ट किया होना आवश्यक है. यह नियम 26 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे.
आपके हर राज्य सरकार की गाइलाइन के अनुसार यात्रा करनी होगी. इसके लिए इंडिगो ने हर राज्य की गाइडलाइन अपनी वेबसाइट पर शेयर की है, जहां से यात्री हर राज्य की गाइडलाइन देख सकते हैं और उसके बाद यात्रा कर सकते हैं. अगर आप किसी अन्य राज्य में जा रहे हैं तो पहले उस राज्य की गाइडलाइन जरूर पढ़ लें. अगर आप अन्य राज्य की गाइललाइन जानना चाहते हैं तो आप यहां क्लिक करके इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हर राज्य के नियम देख सकते हैं.
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