कोरोना के मामले (Covid latest update) धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं जो चिंता का विषय है. बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए DGCA ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए पिछले दिनों नया नियमन जारी किया था. अब एयर टिकट (Air Ticket) कटाने पर एयरलाइन (Airline) की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल (Covid protocol) को लेकर ई-कॉपी जारी की जाएगी. यात्रियों के लिए इस नियम को मानना बहुत महत्वपूर्ण है नहीं तो वे परेशानी में आ सकते हैं.
एयरलाइन (Airline) की तरफ से जो कोविड प्रोटोकॉल भेजा जाएगा उसे अराइवल, डिपार्चर और यात्रा के दौरान हवाई जहाज में कड़ाई से पालन करना है. DGCA का कहना है कि अगर विमान के अंदर ठीक से कोई मास्क नहीं पहनता/पहनती है या फिर COVID को लेकर जारी जरूरी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है तो यात्री डी-बोर्ड हो जाएंगे.
नए आदेश में साफ कहा गया है कि एयपोर्ट में घुसने और निकलने तक मास्क जरूर पहनना है. साथ ही, मास्क नाक के ऊपर होना चाहिए. इसकी चेकिंग के लिए पहले से तैनात CISF और अन्य पुलिस कर्मी करेंगे. अगर कोई यात्री बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो यात्री को ‘अनरुली पैसेंजर’ माना जाएगा.
पूरे टाइम लगाना होगा फेस मास्क उससे पहले के एक आदेश में DGCA ने कहा था कि जो हवाई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें आगे की यात्राओं के लिए ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डाल दिया जाएगा. इसका मतलब ऐसे समझिए कि यह एक तरह की ब्लैक लिस्ट प्रणाली है. ऐसे यात्री जो जानबूझकर कर उड़ान के दौरान फेस मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें आगे की किसी भी एयर लाइंस से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
दिल्ली हाईकोर्ट का आया था आदेश DGCA की तरफ से यह एक्शन दिल्ली हाईकोर्ट के 8 मार्च 2021 के ऑर्डर के बाद आए हैं. जस्टिस सी हरि शंकर 5 मार्च को एयर इंडिया की फ्लाइट से कोलकाता से दिल्ली आ रहे थे. इस दौरान उन्होंने पाया कि फ्लाइट के भीतर और एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं. यात्री मास्क नहीं लगाते हैं और एयरलाइन भी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सुस्ती बरत रहे हैं. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दिया कि यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का बेहतर तरीके से पालन हो. एयरलाइन्स से यह कहा गया कि वह यात्रियों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें और इस दिशा में ईमानदार कोशिश की जाए.
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