पर्सनल लोन पर सीधी टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन अगर इसे घर खरीदने, बनाने, रेनोवेशन, शिक्षा खर्च या बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ब्याज पर टैक्स डिडक्शन मिल सकता है. धारा 80C, 80E, 24(b), और 37(1) के तहत छूट मिलती है. निजी खर्चों जैसे यात्रा, शादी, कार या मेडिकल इमरजेंसी पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलता.
Sharad Kohli on Income Tax Cut : कैसे कैलकुलेट होगा टैक्स, दूर कर लो हर कनफ्यूजन! New Income Tax Slab 2025-26 | Income Tax Slab Explained | Marginal Relief in New Tax Regime | Tax Calculation
कैसे Financial Fraud की शिकायतों का निपटारा करेगा RBI का Daksh? कैसे भारतीय कंपनियों का विदेशों में बढ़ने लगा है Investment?
अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ऊपर नहीं जा रही है तो आप टैक्स लाइबिलिटी पर 12,500 रुपये तक टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं.