यदि किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड के माध्यम से 15 साल बाद 4 करोड़ रुपये की राशि जमा की है, तो कितनी राशि की कटौती की जाएगी.
Tax Exemption: कंस्ट्रक्शन पूर्व ब्याज पर कटौती का दावा करने के लिए, कंस्ट्रक्शन लोन लेने से 5 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.