इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 54 EE को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है जो क्वालिफाइंग स्टार्टअप को लंबी अवधि के कैपिटल गेन पर टैक्स से छूट देता है.