PF: अगर आप रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नियमों की जानकारी होनी जरूरी है.
PPF: PPF में 15 साल का डिफॉल्ट लॉक-इन पीरियड होता है. कुछ इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है.
देश का कोई भी व्यक्ति PPF स्कीम का फायदा उठा सकता है. अकाउंट खुलवाने के लिए सालाना कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालाना जमा कर सकते हैं.
Best Tax-Saving Instruments: पीपीएफ में निवेश करने वाले लोग 15 साल बाद हर पांच साल बाद निवेश की अवधि 5-5 साल बढ़ा सकते हैं.
PPF: PPF खाता जॉइंट होल्डर्स के नाम पर भी खोला जा सकता है, हालांकि किसी अवयस्क का PPF खाता उसके पेरेंट्स के गाइडेंस में ही खुल सकता है.
इनमें जहां आपका पैसा सुरक्षित रहेगा वहीं आपको गारंटीड रिटर्न भी मिलेगा. पीपीएफ की मैच्योरिटी अवधि 15 साल की होती है.
PPF खाते के नियमों के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ 500 रुपये जमा करके एक निष्क्रिय खाते को फिर से सक्रिय किया जा सकता है.
EPF रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेश किया जाता है, जबकि PPF बैंकों और डाकघरों द्वारा पेश किया जाता है.
Public Provident Fund: अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो इसे बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
public provident fund से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कम जानकारी है. आपको PPF खाता खुलवाने से पहले इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए.