T Act: आपको आपके ईमेल पर पीडीएफ फाइल के रूप में यह नोटिस प्राप्त हो सकता है. साथ ही पोस्टल एड्रेस पर भी इसे भेजा जाता है.
कोविड-19 की वजह से लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी है. ऐसे में मृत लोगों के ITR फाइल करने के नियमों के बारे में समझना जरूरी है.
आयकर विभाग ने स्टॉक मार्केट्स, डिपॉजिटरीज, बैंकों और डाकघर से कहा है कि वे लोगों की आमदनी की जानकारी सीधे विभाग के साथ साझा करें.
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 132 के मुताबिक, अधिकारी तलाशी के दौरान मिली ज्वैलरी, बुलियन या अन्य कीमती धातुओं को जब्त कर सकते हैं.